मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार पर FIR की सिफारिश, जानिए मामला
केरल के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) के जाजू बाबू ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी बेटी टी वीणा और उनके पति पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने की सिफारिश की है।
यह सिफारिश प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें इन पर कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है।
पिछले हफ्ते राज्य के पुलिस प्रमुख को भेजी गई इस रिपोर्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 की धारा 66(2) का हवाला देते हुए यह जानकारी दी गई थी।
CMRL के प्रमुख और पूर्व CFO ने अपने बयान वापस लिए
महाधिवक्ता और मौजूदा मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के बीच होने वाली बैठक के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
कुछ राजनीतिक नेताओं ने यह स्वीकार किया था कि उन्हें CMRL के प्रमुख (मिस्टर कर्था) से पैसे मिले थे। उन्होंने इस पैसे को अपने राजनीतिक दलों के लिए एक उद्योगपति से चंदा लेने का मामला बताकर पहले हल्के में लिया था। मामला तब और उलझ गया, जब कर्था और CMRL के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) दोनों ने ED को दिए अपने बयान वापस ले लिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि बयान देने के लिए उन पर दबाव डाला गया था। अब इन सभी वित्तीय लेनदेन की गहन जांच की मांग तेजी से उठने लगी है।
CMRL मनी लॉन्ड्रिंग मामला केरल की कंपनी CMRL) और वीणा टी विजयन की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन की ED जांच है। आरोप है कि CMRL ने 2017–20 के दौरान एक्सालॉजिक को सेवाएं मिले बिना कथित तौर पर करोड़ों रुपये का भुगतान किया। ED इन भुगतानों और कथित अवैध धन के लेनदेन की जांच कर रही है। जून 2026 में केरल हाई कोर्ट ने ED की जांच जारी रखने की अनुमति दी थी।