कर्नाटक हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा का मानहानि मुकदमा खारिज किया
क्या है खबर?
कर्नाटक हाई कोर्ट से मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि मुकदमे में राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ भाजपा की ओर से दायर किए गए मानहानि मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव ने राहुल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, "याचिका स्वीकार की जाती है। कार्यवाही जारी रखना विधि का दुरुपयोग होगा। याचिकाकर्ता (राहुल गांधी) से संबंधित कार्यवाही रद्द की जाती है।"
मुकदमा
भाजपा नेता केशव प्रसाद ने दर्ज किया था मुकदमा
कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता केशव प्रसाद ने कांग्रेस के विज्ञापनों का हवाला देते हुए राहुल, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। भाजपा ने शिकायत में कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन भाजपा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित पार्टी के सदस्यों को निशाना बनाकर झूठे विज्ञापन फैलाने का आरोप लगाया था। मामले में सिद्धारमैया-शिवकुमार को 1 जून और राहुल को 7 जून, 2024 को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिली थी।
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विज्ञापन ने गिरा दी सरकार
कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा सरकार के खिलाफ जो विज्ञापन चलाया था, उसमें भाजपा सरकार पर, सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों और अन्य लोगों से 40 प्रतिशत तक कमीशन यानी रिश्वत लेने की बात कही थी। विज्ञापन में 'पे टू सीएम' के पर्चे शहरों और गांवों में चिपकाए गए थे। इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि कर्नाटक में हुए चुनाव में भाजपा के हारने का ये विज्ञापन बड़ा कारण था।