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    कर्नाटक हाई कोर्ट ने JDS के इकलौते सांसद रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता रद्द की, जानें कारण
    कर्नाटक हाई कोर्ट ने JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना की सदस्या रद्द की (तस्वीर: X/@iPrajwalRevanna)

    कर्नाटक हाई कोर्ट ने JDS के इकलौते सांसद रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता रद्द की, जानें कारण

    लेखन गजेंद्र
    Sep 01, 2023
    07:11 pm

    क्या है खबर?

    कर्नाटक हाई कोर्ट ने जनता दल सेक्युलर (JDS) के इकलौते लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना की सदस्यता रद्द कर दी है।

    रेवन्ना ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को हलफनामे में गलत जानकारी दी थी।

    कोर्ट 2019 लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान फर्जी दस्तावेज जमा करने के संबंध में रेवन्ना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

    याचिका भाजपा के पराजित उम्मीदवार ए मंजू और एक मतदाता जी देवराजेगौड़ा ने दायर की थी।

    आरोप

    रेवन्ना ने छिपाई थी 24 करोड़ रुपये से अधिक की आय

    कोर्ट में याचिकाकर्ता मंजू का पक्ष रखने वाले वकील शिवानंद ने फैसला आने के बाद बताया कि हलफनामा दाखिल करते समय रेवन्ना ने अपनी 24 करोड़ रुपये से अधिक की आय छिपाई थी।

    कोर्ट ने चुनाव आयोग को रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना और भाई के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

    कोर्ट ने रेवन्ना को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। JDS नेता फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

    राजनीति

    JDS प्रमुख एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं रेवन्ना

    जानकारी के मुताबिक, रेवन्ना JDS प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। रेवन्ना ने हासन लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। वह लोकसभा में पार्टी के इकलौते सांसद थे।

    बता दें कि रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उनके भाई सूरज रेवन्ना विधान परिषद के सदस्य हैं।

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