कर्नाटक: इजरायली महिला पर्यटक से गैंगरेप और हत्या के मामले में 3 को मौत की सजा
क्या है खबर?
कर्नाटक में कोप्पल जिले की एक अदालत ने सोमवार को 2025 के गैंगरेप और हत्या के मामले में 3 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। गंगावती स्थित जिला और सत्र अदालत ने आरोपियों को एक इजरायली महिला पर्यटक समेत एक अन्य महिला का गैंगरेप और एक पुरुष पर्यटक की हत्या का दोषी पाया था। न्यायाधीश ने मल्लेश उर्फ हांडी मल्ला (22), साई उर्फ चैतन्यसाई (21) और शरणप्पा उर्फ शरणबसवराज (27) को हत्या समेत अन्य मामलों में मृत्युदंड सुनाया है।
घटना
6 मार्च 2025 की रात में वारदात को दिया था अंजाम
घटना 6 मार्च, 2025 की रात यूनेस्को की विश्व धरोधर स्थल हम्पी से 4 किलोमीटर दूर घटी थी। इजरायली महिला पर्यटक (27) अपनी होमस्टे मालकिन (29) और अमेरिका, ओडिशा और महाराष्ट्र के 3 पुरुष साथी पर्यटकों के साथ तुंगभद्रा नहर के किनारे बैठे संगीत सुन रहे थे। तभी 3 लोग मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे और पेट्रोल पंप का रास्ता पूछकर पैसे मांगे। समूह ने पैसे देने से इनकार किया तो स्थिति और बिगड़ गई और पर्यटकों पर हमला कर दिया।
जांच
तीनों पुरुष पर्यटकों को नहर में धकेला था
आरोपियों ने तीनों पुरुष पर्यटकों को नहर में ढकेल दिया और मौका पाकर इजरायली महिला पर्यटक और होमस्टे मालकिन का तीनों ने रेप किया। हमलावरों ने पीड़ितों से मोबाइल फोन और नकदी लूट ली और फरार हो गए। घटना में 2 पुरुष पर्यटक तैरकर बाहर आ गए, जबकि ओडिशा का पर्यटक का शव अगले दिन मिला। घटना ने देश में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा थी। आरोपियों को 11 महीने बाद सजा मिली है।