JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत याचिका स्थगित
क्या है खबर?
उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों में कथित साजिश को लेकर गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली।
बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। अब सुनवाई अगले साल 10 जनवरी, 2024 को होगी।
खालिद गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियन (UAPA) के तहत जेल में बंद हैं।
सुनवाई
क्यों स्थगित हुई सुनवाई?
लॉ ट्रेंड के मुताबिक, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के वकीलों के हाजिर न रहने पर सुनवाई स्थगित की।
खालिद के वकील कपिल सिब्बल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के उपलब्ध न होने पर पीठ ने कहा, "वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अनुपलब्धता के कारण अपीलकर्ता और भारत संघ ने संयुक्त अनुरोध किया कि मामला 10 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें, इस बीच मामले की दलीलें पूरी की जाएंगी।"
गिरफ्तारी
सितंबर 2020 से जेल में बंद हैं खालिद
फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें करीब 53 मारे गए और 700 घायल हुए थे।
खालिद को दिल्ली पुलिस ने दंगों का मास्टरमाइंड होने के आरोप में सितंबर में UAPA के तहत गिरफ्तार किया। तब से वह जेल में हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 अक्टूबर, 2022 को खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।