झारखंड: पत्नी की इच्छा के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाने पर पति दोषी करार
झारखंड की राजधानी रांची में एक स्थानीय कोर्ट ने एक व्यक्ति को पत्नी की इच्छा के खिलाफ उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाने पर दोषी ठहराया है। आरोपी व्यक्ति का नाम रणधीर वर्मा है, जिसके खिलाफ उसकी पत्नी ने 2015 में शिकायत दी थी। रणधीर के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत रांची में मामला दर्ज किया गया था। रणधीर को जेल भेज दिया गया है।
30 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, मामले में दोनों पक्षों ने गवाह पेश किए थे, जिन्हें सुनने के बाद कोर्ट ने पति रणधीर को दोषी पाया है। रणधीर के मामले पर सजा का फैसला 30 सितंबर को सुनाया जाएगा। तब तक उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रणधीर की पत्नी ने 2016 में भी अपने पति के खिलाफ दहेज का मामला भी दर्ज कराया था। जांच के दौरान पुलिस को उसके खिलाफ सबूत मिले थे।
वैवाहिक रेप पर सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है बहस
वैवाहिक रेप सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है। दरअसल, इस मामले में कर्नाटक और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसले सुनाए है, उससे कानूनी चर्चा शुरू हो गई है। मामले में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को एक साथ करके सुनवाई का फैसला किया है। 24 सितंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई।