सुप्रीम कोर्ट ने 1.3 लाख रुपये के कैंसर इंजेक्शन को बताया 'डकैती', कीमतों पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने एक अस्पताल के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए उस पर नाराजगी जताई है। इस अस्पताल ने कैंसर के एक इंजेक्शन के लिए 1.30 लाख रुपये वसूले, जबकि यह वही इंजेक्शन डीलरों को मात्र 11,000 रुपये में ही मिल जाता है। इस घटना को 'डकैती' बताते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर कीमतों में इतने बड़े अंतर को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिसकी वजह से मरीज ठगे जा रहे हैं।
कोर्ट ने दवाओं की कीमतों पर सवाल उठाए
कोर्ट ने देश में दवाओं की कीमतों को तय करने वाले मौजूदा नियमों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मरीजों को अक्सर उन दवाओं के लिए उतनी कीमत चुकानी पड़ती है, जितनी में अस्पताल खुद इन्हें खरीदते भी नहीं हैं। जजों ने कहा कि इतनी बड़ी कीमत का बोझ मरीजों पर डालना बिल्कुल ठीक नहीं है और उन्होंने इस पर सख्त नियम बनाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि ऐसे ही प्रतिबंध बाकी दूसरी दवाओं पर क्यों नहीं लगाए जा सकते।