ट्रेन में अब स्पीकर बजाया तो खैर नहीं, रेलवे लगाएगा 5,000 रुपये जुर्माना
अब ट्रेनों में तेज आवाज में गाने या वीडियो नहीं चला पाएंगे। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को स्पीकर मोड के इस्तेमाल के खिलाफ चेताया है, ताकि सभी का सफर शांतिपूर्ण बना रहे।
अगर आप हेडफोन के बिना मीडिया चलाते हैं या जोर से और लंबी बातचीत करते हैं, तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, यहां तक कि जेल भी जाना पड़ सकता है।
इस नई सलाह का मकसद यही है कि सभी लोग ईयरफोन का इस्तेमाल करें और खासकर एसी कोच में, दूसरों के लिए शांति बनाए रखें।
दक्षिणी रेलवे स्पीकर नियम को लागू कर रहा
दक्षिणी रेलवे ने इस नियम को लागू करना शुरू कर दिया है। इसके लिए ट्रेनों में अनाउंसमेंट और नोटिस लगाए जा रहे हैं।
अब टिकट परीक्षक (TTE) नियम तोड़ने वाले किसी भी शख्स पर जुर्माना लगा सकते हैं या उसे ट्रेन से उतार सकते हैं।
अगर कोई यात्री ट्रेन में शोर कर रहा है, तो आप रेलवे कर्मचारियों को इसकी शिकायत कर सकते हैं या रेलमदद के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस कदम से सभी यात्रियों के लिए ट्रेन का सफर और बेहतर बन पाएगा।