
रेलवे में 1 अक्टूबर से नया नियम लागू, टिकट बुकिंग में दिखेगा ये बदलाव
क्या है खबर?
भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए आरक्षित ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसको लेकर रेल मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होगा, जिसके तहत IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर टिकट विंडो खुलने से 15 मिनट पहले यात्रियों को आधार का प्रमाण देना होगा। इस कदम से आरक्षण प्रणाली का दुरुपयोग रुकेगा और टिकट की कालाबाजारी रोककर वास्तविक यात्रियों फायदा पहुंचाया जाएगा।
नियम
सिर्फ सामान्य यात्रियों के लिए होगा ये नियम
रेल मंत्रालय के मुताबिक, ये नियम सिर्फ सामान्य यात्रियों के लिए होगा, जो खुद से ही ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। रेलवे के कंप्यूटरीकृत PRS काउंटर से टिकट बुकिंग की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है और रेलवे से अधिकृत रेलवे टिकटिंग एजेंटों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। एजेंटों के लिए पहले से लागू 10 मिनट रोक का नियम लागू रहेगा यानी वे टिकट विंडो खुलने के 10 मिनट तक आरक्षित टिकट बुक नहीं कर सकते।
फायदा
क्या मिलेगा फायदा?
रेल मंत्रालय का कहना है कि जनरल और तत्काल टिकट पर आधार प्रमाण देने से टिकट की पारदर्शिता बढ़ेगी। संभावना है कि नए नियम से यात्रियों को शुरूआती बुकिंग स्लॉट में ज्यादा मौका मिलेगा और टिकट आरक्षण प्रणाली के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। मंत्रालय ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) और IRCTC को तकनीकी अपडेट लागू करने को कहा है। इससे पहले रेलवे ने 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग में भी आधार को जरूरी किया था।