रेलवे का कड़ा नियम: अब थूकने-कचरा फेंकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना
भारतीय रेलवे अब साफ-सफाई को लेकर काफी सख्त हो गई है। 24 अगस्त से, अगर आप रेलवे परिसर में – जैसे कि स्टेशन, प्लेटफॉर्म या ट्रेन के अंदर – कचरा फेंकते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। यह जुर्माना पहले 500 रुपये था।
सिर्फ इतना ही नहीं, थूकने, रेलवे की संपत्ति को खराब करने, या बिना इजाजत वाली जगहों पर गाड़ी धोने, कपड़े या बर्तन साफ करने और खाना पकाने जैसे कामों पर भी नए नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई होगी।
स्टेशनों पर दुकानदारों को कूड़ेदान रखना अनिवार्य
अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो बात बिगड़ सकती है। ऐसे मामलों में आपको कोर्ट में भी हाजिर होना पड़ सकता है, और तब 2,000 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लग सकता है।
रेलवे स्टेशनों पर मौजूद अधिकृत वेंडरों और रेहड़ी-पटरी वालों को भी अब कूड़ेदान या कचरा पात्र रखना होगा और कचरे को सही तरीके से निपटाना होगा। जुर्माना लगाने का अधिकार स्टेशन मास्टर और कमर्शियल विभाग के टिकट कलेक्टर जैसे अधिकारियों के पास है। इसलिए, यात्रा के दौरान अपने आस-पास साफ-सफाई रखना ही सबसे बेहतर है।