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    भारत को मिली कुलभूषण जाधव की दूसरी कॉन्सुलर एक्सेस, अज्ञात जगह पर मिल रहे अधिकारी

    भारत को मिली कुलभूषण जाधव की दूसरी कॉन्सुलर एक्सेस, अज्ञात जगह पर मिल रहे अधिकारी
    लेखन मुकुल तोमर
    Jul 16, 2020, 05:20 pm 1 मिनट में पढ़ें
    भारत को मिली कुलभूषण जाधव की दूसरी कॉन्सुलर एक्सेस, अज्ञात जगह पर मिल रहे अधिकारी

    भारत को पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की दूसरी कॉन्सुलर एक्सेस मिल गई है। 'इंडिया टुडे' के अनुसार, भारतीय दूतावास के दो अधिकारी भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे अज्ञात जगह पर जाधव से मिले और उन्हें बातचीत के लिए दो घंटे का समय दिया गया है। इससे पहले भारत को जाधव की पहली कॉन्सुलर एक्सेस पिछले साल सितंबर में दी गई थी। इसके बाद दिसंबर में जाधव की मां और पत्नी भी उनसे मिली थीं।

    भारत ने मांगी थी बिना शर्त कॉन्सुलर एक्सेस

    बता दें कि जाधव को सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ याचिका दायर करने की अंतिम तारीख 20 जुलाई है और हाल ही में भारत ने पाकिस्तान से इससे पहले बिना किसी शर्त के जाधव की कॉन्सुलर एक्सेस मांगी थी। आज इस कॉन्सुलर एक्सेस के नियम तय करने के लिए भारतीय दूतावास के अधिकारी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय पहुंचे। बातचीत के दौरान भारत ने जाधव से अकेले मिलने देने और अंग्रेजी में बातचीत की शर्त से छूत की मांग रखी।

    क्या है कुलभूषण जाधव का पूरा मामला?

    पाकिस्तान ने मार्च 2016 में बलूचिस्तान में जासूसी के लिए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव को पकड़ने का दावा किया था। पाकिस्तान ने जाधव का वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते हैं। भारत ने जाधव को भारतीय नागरिक तो माना, लेकिन उनके जासूस होने की बात से इनकार किया। भारत का पक्ष है कि जाधव ईरान में अपना कारोबार चलाते थे, यहां से पाकिस्तान ने उनका अपहरण किया।

    जुलाई, 2019 में ICJ ने लगाई जाधव की मौत की सजा के अमल पर रोक

    अप्रैल, 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुना दी, जिसके खिलाफ भारत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) चला गया। अपनी अपील में भारत ने पाकिस्तान से जाधव से मिलने की अनुमति (कॉन्सुलर एक्सेस) भी मांगी। पिछले साल 17 जुलाई को मामले पर फैसला सुनाते हुए ICJ ने जाधव की फांसी की सजा निलंबित कर दी और पाकिस्तान को जाधव को नागरिक अदालत में अपील करने देने और भारत को कॉन्सुलर एक्सेस प्रदान करने का आदेश दिया।

    पाकिस्तान ने किया दावा- जाधव के पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार किया

    पाकिस्तान ने ICJ के फैसले को स्वीकार करते हुए जाधव को नागरिक न्यायालय में अपील करने का अधिकार देने के लिए कानून में जरूरी बदलाव तो कर दिए, लेकिन वह मामले में अन्य तरीकों से साजिश करने लगा। इसी 8 जुलाई को पाकिस्तान ने ऐलान किया कि जाधव ने अपनी मौत की सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया है और इसकी बजाय अपनी दया याचिका के साथ ही आगे बढ़ने की इच्छा जाहिर की है।

    भारत ने कहा- पाकिस्तान ने जाधव को किया मजबूर

    पाकिस्तान के इस दावे पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव को अपने अधिकार त्यागने के लिए मजबूर किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि जाधव को "ढोंगी सुनवाई" के जरिए मौत की सजा सुनाई गई थी। 20 जुलाई से पहले भारतीय दूतावास भी मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है और इसलिए उसने पाकिस्तान से जाधव की कॉन्सुलर एक्सेस मांगी, जो अब उसे मिल गई है।

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