मिजोरम में बड़ा बदलाव: दूसरी शादी के लिए अब कोर्ट का तलाक प्रमाण पत्र अनिवार्य
अगर आप मिजोरम में दोबारा शादी करने जा रहे हैं, तो जान लीजिए कि आपको पहले एक आधिकारिक तलाक का प्रमाण पत्र पेश करना होगा। मिजो मैरिज एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं। इन बदलावों के बाद अब जो भी व्यक्ति दोबारा शादी करना चाहेगा, उसे कोर्ट की तरफ से जारी किया गया यह सबूत दिखाना होगा कि उसकी पिछली शादी कानूनी तौर पर खत्म हो चुकी है। इस नियम को इस हफ्ते एक समीक्षा समिति ने साफ किया है। समिति ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पिछली शादी को कानूनी तौर पर खत्म किए बिना आगे न बढ़े।
अब शादी करवाने वालों को जांचने होंगे तलाक के दस्तावेज
अब यह जिम्मेदारी होगी कि जो भी व्यक्ति आपकी दोबारा शादी करवा रहे हैं, जैसे कि चर्च के नेता या दूसरे अधिकारी, वे आपके तलाक के दस्तावेजों की ठीक से जांच करें। चर्च अपनी परंपरा के हिसाब से शादी की रस्में निभा सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति तलाकशुदा है, तो उसे कोर्ट का तलाक सर्टिफिकेट साथ लाना जरूरी होगा। कानून और न्याय विभाग के अपर सचिव जहमिंगथांगा राल्ते ने इस समीक्षा समिति की अध्यक्षता की थी।