महाराष्ट्र सरकार ने बदले RTI के नियम, फीस बढ़ाने के साथ ये किए बदलाव
महाराष्ट्र सरकार ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम में बदलाव किया है। सरकार ने RTI का शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही अब जानकारी की नकल या प्रतिलिपि लेने का शुल्क भी 2 रुपये प्रति पेज से बढ़कर 5 रुपये प्रति पेज कर दिया है। 12 जून को इन नए नियमों का ऐलान किया गया, जिनके तहत अर्जी देने वालों के लिए कुछ नियम और सख्त कर दिए गए हैं। अब किसी भी अर्जी को 150 शब्दों के भीतर ही लिखना होगा, साथ ही एक बार में केवल एक ही विषय पर जानकारी मांगी जा सकेगी। इसके अलावा अर्जी के साथ अपना फोटो पहचान पत्र लगाना भी जरूरी होगा।
महाराष्ट्र के RTI नियमों में बदलाव पर कार्यकर्ताओं का विरोध
सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया और RTI कार्यकर्ता विजय कुंभार जैसे कई लोग शुल्क में इस बढ़ोतरी और नियमों को सख्त करने से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि इन बदलावों से पारदर्शिता कम होगी और आम लोगों को जानकारी हासिल करने में दिक्कत आएगी। हालांकि, इन बदलावों के साथ कुछ अच्छी बातें भी हैं। अपील करने के लिए अब डिजिटल पेमेंट (डिजिटल पेमेंट) और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) की सुविधा भी मिलेगी, बशर्ते दस्तावेज 2 दिन पहले जमा कर दिए जाएं और संबंधित सुविधा उपलब्ध हो।