IIT-BHU छात्रा से गैंगरेप मामले में गिरफ्तारी, आरोपियों के भाजपा से जुड़े होने पर भड़का विपक्ष
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के परिसर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) की एक छात्रा को कथित तौर पर निर्वस्त्र करने और गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपियों की पहचान कुणाल पांडे, आनंद चौहान और सक्षम पटेल के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 20 साल के आसपास बताई जा रही है। यह सभी आरोपी वाराणसी के रहने वाले हैं और कथित तौर भाजपा से जुड़े हैं।
क्या है मामला?
1 नवंबर, 2023 की रात IIT-BHU परिसर में एक छात्रा अपने एक दोस्त के साथ जा रही थी, तभी 3 अज्ञात युवकों ने उनको रोका और बंदूक दिखाकर लड़के को अलग कर दिया। इस दौरान अज्ञात युवकों ने छात्रा से अश्लील हरकत की और उसे जबरन चूमने के बाद उसके कपड़े उतरवा दिए और वीडियो बनाया। यह घटना एक हॉस्टल के पास हुई और तीनों आरोपी बाइक से आए थे। छात्रा ने आरोपियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है।
भाजपा IT सेल जुड़े हैं तीनों आरोपी
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पकड़े गए आरोपियों में से कुणाल वाराणसी भाजपा की IT सेल का महानगर संयोजक, सक्षम वाराणसी महानगर का सह-संयोजक, जबकि आनंद वाराणसी भाजपा की IT सेल महानगर कार्य समिति का सदस्य है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "IIT-BHU परिसर में छात्रा से गैंगरेप मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम जल्द ही मामले में अधिक जानकारी साझा करेंगे।"
भाजपा से जुड़े होने के कारण गिरफ्तारी में हुई देरी- कांग्रेस
इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा से जुड़े होने के कारण आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी हुई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, '2 महीने पहले BHU के कैम्पस में एक छात्रा का गैंगरेप हुआ। मामले को पहले दबाने की कोशिश की गई, जब दबाव बना तो जैसे-तैसे पुलिस ने FIR लिखी। अब 60 दिन बाद इस घटना में शामिल 3 लोग पकड़े गए हैं। ये सभी भाजपा के पदाधिकारी हैं।'
अखिलेश यादव ने भी गिरफ्तारी पर किया ट्वीट
पुलिस FIR में किन-किन धाराओं में दर्ज हुआ है केस?
मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ IPC की धारा 354-B (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का उपयोग) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत FIR दर्ज की थी। बाद में पीड़िता के नए बयान के आधार पर मामले में धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत तरीके से कारावास में डालना), 507 (गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) और 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान) संबंधी सामूहिक दुष्कर्म की धारा भी जोड़ी गई।