हैदराबाद पुलिस ने 246 टन मिलावटी सामान जब्त किया, हत्या के प्रयास की धारा में होगी कार्रवाई
हैदराबाद पुलिस ने खाने में मिलावट के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब यह मामला और भी गंभीर हो चला है। अगर कोई भी व्यक्ति खाने में कोई हानिकारक चीज मिलाते हुए पकड़ा गया, तो उसे नए कानून के तहत सेक्शन 110 BNS का सामना करना पड़ सकता है। यह कानून 'हत्या के प्रयास' जैसी गंभीर धारा से जुड़ा है।
हैदराबाद के जॉइंट CP (SB) और नॉर्थ जोन के जॉइंट कमिश्नर SM विजय कुमार ने बताया कि यह केवल स्वाद खराब होने की बात नहीं है। दूषित खाना सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, जिससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं।
246 टन मिलावटी सामान जब्त
शहर की H-FAST टीम और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पिछले 140 दिनों में 659 छापेमारी की हैं। इन छापों में टीम ने करीब 246 टन मिलावटी सामान जब्त किया है। जब्त किए गए सामान में नकली घी, मसाले, सड़ा हुआ मांस और केमिकल से पकाए गए फल शामिल हैं।
जो लोग बार-बार ऐसी मिलावट करते हैं या फिर बड़े संगठित गिरोह का हिस्सा हैं, उन्हें तेलंगाना डेंजरस एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत निवारक हिरासत का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस, खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है ताकि शहर के खाने की आपूर्ति स्वच्छ और सुरक्षित रखी जा सके।