क्या मतदाता सूची में आपका नाम है? लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह करें चेक
देश में 11 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। देश के नागरिक होने के नाते आपका भी फर्ज है कि आप इन चुनावों में अपना वोट डालें। वोट डालने के लिए इलेक्टोरल रोल (मतदाता सूची) में आपका नाम दर्ज होना सबसे जरूरी है। इलेक्टोरल रोल चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई वो लिस्ट होती है जिसमें मतदाताओं के नाम होते हैं। इसके आधार पर ही वोट डालने की अनुमति मिलती है।
इलेक्टोरल रोल में नाम कैसे देखें?
अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र है तो इलेक्टोरल रोल में आपका नाम दर्ज होता है। हालांकि, कई बार गलती से यह नाम छूट जाता है। कई लोगों को बूथ पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि मतदाता पहचान पत्र होने के बाद भी उनका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है। इसलिए चुनाव से पहले ही पता कर लें कि इस रोल में आपका नाम है या नहीं। आज हम आपको इसका तरीका बताने जा रहे हैं।
अपना नाम कैसे पता करें?
चुनाव आयोग ने नया इलेक्टोरल रोल अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। इसके बाद लोग यहां अपना नाम देख सकते हैं। इस सूची में अपना नाम देखने के लिए आपको सबसे पहले www.nvsp.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको बायीं तरफ एक सर्च बार दिखेगा, आपको वहां क्लिक करना होगा। इसके बाद यह आपको इलेक्टोरल सर्च पेज पर लेकर जाएगा। इस पेज में आपको अपना नाम, जन्मतिथि, राज्य, जिला, विधानसभा आदि जानकारी भरनी होगी।
अगर नाम न दिखे तो क्या करें?
यह जानकारी भरने के बाद आपको इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दिख जाएगा। हालांकि, कई लोगों को अपना नाम नहीं भी दिखेगा। जिन लोगों का ऐसे नाम नहीं दिखें, वे उसी पेज पर 'पहचान पत्र द्वारा खोज' पर क्लिक करें और अपने मतदाता पहचान पत्र की मदद से अपना नाम देख सकते हैं। अगर इन तरीकों से ही आपको नाम नहीं दिख रहा है तो आप नीचे दिए गए तरीके से अपना नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल करवा सकते हैं।
अपना नाम कैसे दर्ज कराएं?
इस रोल में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको नियमानुसार फॉर्म भरने होंगे। साइट के मुख्य पेज पर अलग-अलग फॉर्म के लिंक दिए गए हैं। नये मतदाता को अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। इसके लिए पासपोर्ट साइज फोटो और उम्र तथा निवास के प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। वहीं इलेक्टोरल रोल में जिन लोगों के नाम, उम्र और पता आदि गलत दिख रहा है उन्हें इसे सुधारने के लिए फॉर्म 8 भरना होगा।
नई विधानसभा में नाम दर्ज करने के लिए भरें यह फॉर्म
जो लोग नये विधानसभा क्षेत्र में चले गए हैं उन्हें इसकी जानकारी फॉर्म 8A में देनी होगी। अगर आप एक विधानसभा से अपना नाम हटाकर दूसरी विधानसभा में करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 6 के साथ फॉर्म 7 भी भरना होगा। फॉर्म 6 से आपका नाम नई विधानसभा में दर्ज हो जाएगा और फॉर्म 7 से आपका नाम पुरानी विधानसभा से हट जाएगा।