जमीन के बदले नौकरी मामला: केंद्र सरकार ने लालू के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी
जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को लालू के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी। CBI ने ताजा आरोपपत्र के संबंध में एक महीने पहले केंद्र से मंजूरी मांगी थी। CBI ने मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि अभी 3 रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी नहीं मिली।
अगले हफ्ते तक मिल सकती है अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, CBI ने कोर्ट को बताया कि 3 अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी अगले हफ्ते तक मिल सकती है। कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर तय की है। दैनिक भास्कर के मुताबिक, जमीन के बदले नौकरी मामले में यह नया केस है। पुराने केस में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती जमानत पर हैं। नए मामले में लालू और राबड़ी समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है।
क्या है मामला?
जमीन के बदले नौकरी का मामला 2004 से 2009 का है, उस समय लालू यादव रेल मंत्री थे। उन पर आरोप है कि मंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे में नौकरियां देने के नाम पर अपने परिवार के नाम पर जमीन कराई थी। मामले में 3 जुलाई को दूसरा आरोपपत्र दाखिल किया गया, जिसमें पहली बार बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम शामिल किया गया। मंगलवार को तेजस्वी से जुड़ी सुनवाई भी टल गई, जो अब 21 सितंबर को होगी।