हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के 18 होटलों पर नहीं लगेगा ताला, हाई कोर्ट का फैसला
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के 18 होटलों को बंद करने के एकल न्यायाधीश के फैसले पर रोक लगा दी है। अंतरिम रोक का आदेश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली निगम की अपील पर दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 3 जनवरी, 2025 को तय की गई है। तब तक होटल पहले की तरह चलते रहेंगे।
19 नवंबर को होटल बंद करने का दिया था आदेश
हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने 19 नवंबर को HPTDC के 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि, कोर्ट ने 22 नवंबर को राज्य के पर्यटन विभाग को 18 में 9 होटलों को 31 मार्च, 2025 तक चलाने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद HPTDC ने 19 नवंबर के आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया था।
होटल को बंद करने का क्या है कारण?
हिमाचल प्रदेश में कम अतिथियों के आने के कारण घाटे में चल रहे निगम के 18 होटलों को बंद करने का आदेश एकल पीठ ने दिया था। इस फैसले पर 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने रोक लगा दी है। इससे यहां काम करने वाले कर्मचारियों का तनाव भी खत्म हो गया है। निगम की ओर से कोई जानकारी न मिलने पर कर्मचारी असमंजस में थे। कोर्ट ने निगम को सभी कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान करने को कहा है।