हिमाचल प्रदेश: अब पूरे साल 24 घंटे खुले रहेंगे दुकानें और प्रतिष्ठान, महिलाओं के लिए खास नियम
रात में काम करने के शौकीन लोगों और कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एक साल तक दिन-रात खुला रखने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति 23 सितंबर, 2027 तक मान्य होगी।
श्रम, रोजगार और प्रवासी प्लेसमेंट विभाग ने इस बारे में जानकारी दी है। इस कदम से कारोबार करना और आसान होगा, साथ ही सभी को ज्यादा सुविधा मिल पाएगी। हालांकि, कर्मचारियों के काम के घंटे, ओवरटाइम, उनकी सुरक्षा और साप्ताहिक छुट्टी जैसे नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट सुरक्षा दिशानिर्देश
इस नए नियम के तहत, नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन सभी नियोक्ताओं को करना होगा। ये नए नियम तुरंत लागू हो गए हैं और पूरे एक साल तक प्रभावी रहेंगे।