हरियाणा: नूंह हिंसा मामले में मोनू मानेसर की जमानत खारिज, राजस्थान पुलिस को सौंपा गया
कोर्ट ने हरियाणा के नूंह हिंसा मामले में कथित गौरक्षक मोनू मानेसर की जमानत याचिका खारिज कर उसे 14 की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोनू को हरियाणा पुलिस ने मंगलवार को IT अधिनियम की जमानती धाराओं के तहत हिरासत में लिया था और सुरक्षा के बीच नूंह जिला कोर्ट में पेश किया। मोनू पर राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों की हत्या का भी आरोप है।
मुस्लिम युवकों की हत्या मामले में राजस्थान पुलिस को सौंपा गया मोनू
NDTV के मुताबिक, कोर्ट में सुनवाई के बाद हरियाणा पुलिस ने मोनू को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया। राजस्थान पुलिस ने कोर्ट में बताया था कि मोनू राज्य में 2 मुस्लिम युवकों, नासिर और जुनैद, की हत्या में आरोपी है। पुलिस ने बताया कि युवकों के शव फरवरी में हरियाणा के भिवानी में एक कार में पाए गए थे। अंत में कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को मोनू की हिरासत दे दी।
कौन है मोनू मानेसर और उस पर क्या आरोप?
गुरूग्राम के मानेसर निवासी मोनू मानेसर का असली नाम मोहित यादव है। उस पर राजस्थान के भरतपुर के 2 व्यापारियों, नासिर और जुनैद, को जिंदा जलाने का आरोप है, जिनका शव फरवरी में हरियाणा से बरामद हुआ था। मामले में मोनू फरार था। इसके बाद नूंह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा से पहले मोनू ने एक वीडियो में लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की। उनके आने की खबर के कारण हिंसा भड़की थी।