
हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर होगी FIR, मंडियों में फसल बेचने से रोका जाएगा
क्या है खबर?
हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों से प्रदेश सरकार सख्ती से निपटेगी। इसके लिए उसने आदेश भी जारी कर दिया है।
राज्य के कृषि विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।
इसके अलावा दोषी किसानों के कृषि अभिलेखों में एक लाल प्रविष्टि भी की जाएगी, जिससे उन्हें अगले 2 सत्रों के लिए ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में अपनी फसल बेचने से रोक दिया जाएगा।
आदेश
232 किसानों के नाम लाल प्रवृिष्टि
यह आदेश हरियाणा द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) को यह बताए जाने के कुछ दिनों बाद जारी किया गया कि उसने पराली जलाने में भाग लेने वाले किसानों के खिलाफ "लाल प्रविष्टियां" दर्ज करना शुरू कर दिया है।
प्रवर्तन उपायों के संबंध में CQM के साथ 14 अक्टूबर को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई जिलों के उपायुक्तों ने भाग लिया।
14 अक्टूबर तक 232 किसानों के विरुद्ध लाल प्रविष्टियां दर्ज की गई थीं।
सख्ती
हरियाणा में रुक नहीं रही आग लगने की घटनाएं
CQM की बैठक में कृषि विभाग ने बताया कि 15 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच राज्य में सेटेलाइट से 468 आग लगने की घटनाओं की पहचान की गई।
इनमें 173 मामलों में जमीन पर कोई आग नहीं थी और 4 मामलों में आग गैर-कृषि संपत्ति पर लगी थी या कचरा जलाने के कारण लगी थी। 43 मामलों में जांच जारी है।
बता दें, पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा ने 3,224 नोडल अधिकारी तैनात किए हैं।
ट्विटर पोस्ट
हरियाणा सरकार का आदेश
हरियाणा में जो भी किसान पराली जलाएगा उस पर FIR दर्ज होगी
— The Haryana Revenue Officers Association (@HRSofficersAsso) October 18, 2024
उस खसरे पर होगा लाल स्याही से इंद्राज
अगले 2 साल तक e kharid पोर्टल से नहीं बेच पाएगा अपनी फसल pic.twitter.com/SXty8Qp73p