
हरियाणा ने शुरू की 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून लाने की तैयारी, तीन सदस्यीय कमेटी गठित
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून लाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
इसके लिए सरकार की ओर से तीन सदस्यीय मसौदा कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी दूसरे राज्यों में बने कानूनों का अध्ययन कर राज्य के लागू किए जाने वाले कानून के लिए मसौदा तैयार करेगी और उसके बाद सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
ट्वीट
गृहमंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी कमेटी गठन की जानकारी
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को ट्वीट कर कमेटी के गठन की जानकारी दी।
उन्होंने ट्वीट किया, 'हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए तीन सदस्यों वाली कमिटी गठित की है। इस कमेटी में गृह सचिव सत्यप्रकाश, ADGP नवदीप सिंह विर्क और हरियाणा के अडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा शामिल हैं।'
उन्होंने आगे कहा कि यह कमेटी अन्य राज्यों में लव जिहाद पर बने कानूनों का अध्ययन करेगी।
बयान
गृह मंत्री विज ने इसे 'लव जिहाद' के खिलाफ एक कानून करार दिया
गृह मंत्री ने राज्य में बनाए जाने वाले कानून को 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून करार दिया है।
दरअसल, हिंदु संगठनों ने 'लव जिहाद' शब्दों को इजाद किया है। इसके तहत शादी का झांसा देकर या जबरन हिंदु युवतियों से इस्लाम धर्म कुबूल कराया जाता है।
बता दें कि गत 6 नवंबर को भी गृह मंत्री विज ने फरीदाबाद में एक युवती की हत्या के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ विशेष कानून बनाए जाने की बात कही थी।
जानकारी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कही थी कानून बनाने की बात
गत जून में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए विधेयक पारित करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कई राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले आ रहे हैं। ऐसे में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
तारीफ
गृह मंत्री विज ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ
बता दें कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट की ओर से 'लव जिहाद' के खिलाफ अध्यादेश को पास किए जाने को लेकर गृह मंत्री विज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है।
उन्होंने ट्वीट किया, 'उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हरियाणा भी 'लव जिहाद' पर शीघ्र कानून बनाएगा और इसकी तैयारी शुरू हो गई है।'
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने पास किया अध्यादेश
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को लव जिहाद के खिलाफ बनाए गए 'विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020' को मंजूरी दे दी है।
इसके तहत जबरन सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन से 10 साल की जेल का प्रावधान है।
इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण के लिए 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी।