
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने छात्रा के रेप के आरोपी को 'राज्य का भविष्य' बताया, जमानत दी
क्या है खबर?
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने IIT गुवाहाटी की छात्रा के रेप के आरोपी साथी छात्र को जमानत दे दी है। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी एक प्रतिभाशाली छात्र है और राज्य की भविष्य की संपत्ति है।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है और उसके सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ करने का खतरा भी नहीं है। हालांकि उसने माना कि प्रथमदृष्टया आरोपी पर रेप का मामला बनता है।
सुनवाई
जज ने क्या कहा?
आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट जज अजीत बोरठाकुर ने कहा कि सभी सबूतों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथमदृष्टया स्पष्ट मामला बनता है।
उन्होंने कहा, "हालांकि मामले में जांच पूरी हो चुकी है और पीड़ित लड़की और आरोपी दोनों ही राज्य की भविष्य की संपत्ति हैं जो इतने प्रतिभाशाली हैं कि IIT, गुवाहाटी में तकनीकी कोर्स कर रहे हैं... अगर आरोप तय हो गए हैं तो आरोपी को हिरासत में रखना जरूरी नहीं है।"
टिप्पणी
आरोपी के सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना नहीं- कोर्ट
13 अगस्त के अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और आरोपी दोनों ही युवा हैं और 19 से 21 साल के हैं।
अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है, "चार्जशीट में उल्लेखित गवाहों की सूची पर गौर करने के बाद इस कोर्ट को इस बात की कोई संभावना नहीं दिखती कि आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रभावित कर सकता है।"
टिप्पणी
कोर्ट ने कहा- जमानत देते वक्त सबूतों को ध्यान में रखना जरूरी नहीं
हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत देते वक्त सबूतों की गुणवत्ता पर गौर करना जरूरी नहीं होता है।
जज अजीत बोरठाकुर ने कहा, "ये बताना बेहद आवश्यक है कि न्यायिक तौर पर यह स्थापित है कि जमानत याचिका पर सुनवाई करते वक्त कोर्ट को आरोपी के खिलाफ मौजूद सबूतों के गुण और दोषों को नहीं देखना होता है। हालांकि जमानत देते वक्त संक्षिप्त में कुछ प्रथमदृष्टया निष्कर्ष देने होते हैं।"
पृष्ठभूमि
क्या है पूरा मामला?
पूरा मामला IIT गुवाहाटी का है। आरोप है कि आरोपी छात्र ने इसी साल 28 मार्च को अपनी साथी छात्रा का रेप किया था। छात्रा को अगले दिन बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
आरोपी को 3 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और अब कुछ महीने जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उसे 30,000 के बॉन्ड और दो जमानतियों की शर्त पर जमानत दी है।