
गुरुग्राम पुलिस की व्हाट्सऐप पर र्कारवाई, सूचना न देने पर निदेशकों के खिलाफ दर्ज की FIR
क्या है खबर?
गुरुग्राम पुलिस ने जांच के मामले में कुछ अकाउंट्स की जानकारी न देने को लेकर व्हाट्सऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
पुलिस ने व्हाट्सऐप के निदेशकों और नोडल अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
इसमें लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवहेलना, किसी अपराधी को कानूनी सजा से बचाने बचाने और सबूत के तौर पर पेश किए जाने वाले किसी भी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट करने से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।
शिकायत
निरीक्षक की शिकायत पर दर्ज की FIR
NDTV के अनुसार, यह FIR एक निरीक्षक (इंस्पेक्टर) द्वारा साइबर पुलिस थाने में दी गई शिकायत पर दर्ज की गई है।
निरीक्षक ने शिकायत में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के बारे में 27 मई की पिछली FIR का हवाला दिया था।
इस पर गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए 4 नंबरों के बारे में व्हाट्सऐप से जानकारी मांगी था, लेकिन कंपनी ने 2 दिन बाद जानबूझकर आदेश की पालना न करते हुए जानकारी देने में आपत्ति जता दी।
इनकार
व्हाट्सऐप का जांच में सहयोग करने से इनकार
पुलिस ने 25 जुलाई को व्हाट्सऐप की चिंताओं का जवाब देते हुए इस बात पर बल दिया कि जांच के लिए उनकी मदद कितनी महत्वपूर्ण है। मामले की गंभीरता जानने के बाद भी व्हाट्सऐप ने कोई सहयोग नहीं किया।
पुलिस शिकायत में कहा गया है कि उचित जांच और वैध अनुरोधों के बावजूद व्हाट्सऐप ने 28 अगस्त को वैध अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। यह इनकार उसके वैधानिक दायित्वों को पूरा करने की पूरी तरह से अवहेलना है।
आरोप
पुलिस ने व्हाट्सऐप पर लगाया आरोपियों की सहायता करने का आरोप
पुलिस ने व्हाट्सऐप पर कानूनी निर्देशों का जानबूझकर पालन न करने का आरोप लगाया है।
पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि अकाउंट्स की जानकारी देने की कानूनी बाध्यता के बाद भी कंपनी का इनकार करना आरोपियों की जानबूझकर मदद करने जैसा काम है।
व्हाट्सऐप के इस कदम से महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को जानबूझकर दबाने और बाधा डालने में मदद मिली है। कंपनी का यह रवैया वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।