उत्तर प्रदेश: भारतीय संविधान के खिलाफ पोस्ट के लिए ग्रेटर नोएडा में युवक गिरफ्तार
संविधान दिवस के दिन भारतीय संविधान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। NDTV के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि 21 वर्षीय युवक ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर संविधान के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान बिसाहड़ा गांव निवासी भानू उर्फ ज्यास के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
आरोपी के खिलाफ मिली थी लिखित शिकायत
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ स्थानीय जारजा पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दी गई थी, जिसके बाद आरोपी की पहचान करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया।। आरोपी ने संविधान दिवस के दिन सोशल मीडिया पर भारतीय संविधान के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिसको लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। आरोपी को पुलिस ने बिसाहड़ा गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।
किन-किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा?
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। आरोपी बेरोजगार है। आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए आरोपी भानू को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। बता दें कि बिसाहड़ा गांव में ही 2015 में मोहम्मद अखलाक की गोमांस के सेवन के आरोप में पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी।