तमिलनाडु में बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या: आरोपियों के खिलाफ गुंडा अधिनियम में होगी कार्रवाई
तमिलनाडु ने एक दिल दहला देने वाली घटना के बाद कड़ा कदम उठाया है। कोयंबटूर में एक 10 साल की बच्ची का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के 2 आरोपियों पर अब गुंडा अधिनियम यानी तमिलनाडु निवारक नजरबंदी अधिनियम, 1982 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 22 मई को कन्नंपलायम झील से बच्ची का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पूरे राज्य में गुस्सा भड़क उठा और न्याय की मांग तेज हो गई। अगले ही दिन दोनों को गिरफतार कर लिया गया था और उन पर POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपी अभी जेल में बंद हैं।
कोयंबटूर पुलिस ने जारी किए आदेश
कोयंबटूर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुंडा अधिनियम के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ हिरासत आदेश जारी कर दिए। पुलिस अधीक्षक पवन कुमार ने कहा कि लोगों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और हम इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री थलापति विजय ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे इस मामले की जांच जल्दी से जल्दी पूरी करें और मुकदमे की सुनवाई भी जल्द हो, ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके।