गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 25 मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 20-20 लाख रुपये
गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में दिसंबर 2025 में एक भयानक आग लगी थी। इस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी और 50 लोग घायल हुए थे। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लब के मालिकों को यह आदेश दिया है कि वे मृतक 25 लोगों के परिवारों को अंतरिम मुआवजे के तौर पर 20-20 लाख रुपये दें। यह भुगतान फिलहाल सिर्फ एक अस्थायी कदम है और इससे अदालत के अंतिम फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
गिरफ्तार किए गए सौरभ और गौरव लूथरा
हादसे के बाद क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए थे। हालांकि, उन्हें वापस भारत लाया गया और वे अब जेल में हैं। अदालत ने इस मामले में नियुक्त न्याय मित्र से भी कहा है कि वे इस घटना से जुड़े सभी लंबित मामलों की पूरी जानकारी दें। साथ ही, अदालत ने 21 अक्टूबर तक मुआवजे की आगे की बातचीत पर भी अपडेट मांगा है। पीड़ित परिवारों की तरफ से वकील प्राची सावंत उनकी पैरवी कर रही हैं और इंसाफ के लिए लगातार दबाव बना रही हैं।