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गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में 2 प्रबंधकों को जमानत मिली, एक की याचिका खारिज
गोवा नाइट क्लब के 2 प्रबंधकों को जमानत मिली

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में 2 प्रबंधकों को जमानत मिली, एक की याचिका खारिज

लेखन गजेंद्र
Dec 24, 2025
10:19 am

क्या है खबर?

गोवा की एक कोर्ट ने बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने के मामले में मंगलवार को 2 प्रबंधकों को जमानत दे दी, जबकि तीसरे प्रबंधक की याचिका खारिज कर दी है। जिला न्यायाधीश डीवी पाटकर ने क्लब प्रबंधक राजवीर सिंघानिया और प्रियांशु ठाकुर की जमानत याचिका मंजूर की है। विवेक सिंह को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। तीनों को क्लब में आग लगने के एक दिन बाद 7 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।

जमानत

कोर्ट ने कड़ी शर्त लगाई

क्लब के बार प्रबंधक सिंघानिया और गेट प्रबंधक ठाकुर को जमानत देते हुए कोर्ट ने कड़ी शर्तें लगाई हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी अग्निकांड मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं भड़काएंगे, न धमकाएंगे न प्रभावित करेंगे। दोनों पूर्व लिखित अनुमति के भारत नहीं छोड़ेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। आरोपपत्र या अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने तक दोनों महीने में एक बार, पहले बुधवार को, जांच अधिकारी या अंजुना पुलिस थाने आएंगे।

घटना

मामले में अब तक 8 लोग हुए गिरफ्तार

गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात आतिशबाजी की वजह से भीषण आग लग गई थी, जिसमें 5 पर्यटक और 20 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। घटना के कुछ घंटे बाद ही क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा थाईलैंड के फुकेत फरार हो गए थे, जिन्हें वहां से निर्वासित कर भारत लाया गया। दोनों अभी गोवा में पुलिस की हिरासत में हैं। मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।

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