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    उत्तर प्रदेश: भाजपा विधायक सहित परिवार के सात लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज

    उत्तर प्रदेश: भाजपा विधायक सहित परिवार के सात लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज
    लेखन भारत शर्मा
    Feb 20, 2020, 12:20 pm 1 मिनट में पढ़ें
    उत्तर प्रदेश: भाजपा विधायक सहित परिवार के सात लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज

    उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक महिला द्वारा भदोही के भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, उनके भतीजे और बेटों पर लगाए गए गैंगरेप के आरोपों के बाद विधायक पर शिकंजा कसता जा रहा है। महिला द्वारा शिकायत वापस नहीं लिए जाने के बाद बुधवार को पुलिस ने विधायक सहित उनके परिवार के सात लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच भदोही के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है।

    10 फरवरी को महिला ने दी थी पुलिस अधीक्षक को शिकायत

    पीड़िता ने गत 10 फरवरी को भदोही पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह के सामने पेश होकर विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, उनके तीन बेटे नीलेश, प्रकाश, दीपक व भतीजों जिला परिषद सदस्य सचिन, चंद्रभूषण व संदीप तिवारी के खिलाफ गैंगरेप की शिकायत दी थी। इसके बाद पुलिस ने अब सभी के खिलाफ IPC धारा 376D, 313, 504, 506 में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

    मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान दर्ज कराएगी पुलिस

    पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब पीड़ित महिला के मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए जाएंगे। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपों की सत्यता का पता लगाने का प्रयास कर रही है। सभी तरह के सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं। मामले में उन्हीं को आधार बनाया जाएगा।

    महिला ने लगाया था होटल में कैद कर गैंगरेप करने का आरोप

    पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया था कि 2014 में ट्रेन से मुंबई जाते समय उसकी मुलाकात विधायक त्रिपाठी से भतीजे संदीप से हुई थी। उनके बीच नजदीकियां बढ़ती गई और भतीजे ने शादी का झांसा देकर कई बार उससे संबंध बनाए। इसके बाद 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान उसे भदोही के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में एक महीने तक बंधक बनाकर रखा गया था। उस दौरान संदीप, विधायक और उनके करीबियों ने उसका गैंगरेप किया था।

    पीड़िता ने संदीप पर लगाया था गर्भपात कराने का आरोप

    पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को बताया था कि उसके पति की साल 2007 में मौत हो गई थी। संदीप ने शादी करने का झांसा देकर संबंध बनाना शुरू कर दिया। इससे वह गर्भवती भी हो गई थी, लेकिन संदीप ने उसे जबरन गर्भनिरोधक गोलियां खिलाकर उसके दो माह के बच्चे को गिरा दिया था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि संदीप पर शादी का दबाव बनाने पर उसने अपहरण कर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

    विधायक ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

    मामला दर्ज होने के बाद विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने रेप नहीं किया है। यदि उन पर आरोप सही पाए जाते हैं तो वह और उनका परिवार फांसी पर चढ़ने को तैयार हैं। उन्होंने ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र पर साजिश रचते हुए उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा था कि ज्ञानपुर विधायक के खिलाफ 78 मामले दर्ज हैं।

    दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास भुगत रहा है कुलदीप सिंह सेंगर

    उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगने का यह पहला मामला नहीं है। 2017 में भी उन्नाव से पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता ने उसके खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। जांच में दोषी पाए जाने पर अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुरुआत में सेंगर ने भी दुष्कर्म के आरोपों को सिरे से खारिज किया था।

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