केरल: तेंदुए का शिकार कर खाया उसका मांस, पांच आरोपी गिरफ्तार
केरल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जंगल में जिस तेंदुए का सामना करने मात्र से लोग घबराते हैं उसे ही पांच लोगों ने अपना शिकार बना लिया। आरोपियों ने उसका मांस खाया और फिर उसकी खाल को बेचने का प्रयास किया। सूचना पर वन विभाग के अधिकारियों ने आरोपियों की तलाश शुरू की और पांच लोगों को दबोच लिया। टीम ने उसके पास से तेंदुए को पकड़ने के काम लिया जाल भी बरामद किया है।
आरोपियों ने छह साल के तेंदुए का किया शिकार
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इडुक्की जिले के मनकुलम क्षेत्र में गत बुधवार को पांच आरोपियों ने एक छह वर्षीय नर तेंदुए को जाल में फंसाकर उसे मार दिया। इसके बाद आरोपी उसे अपने साथ ले गए और उसका मांस पकाकर खाया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसकी खाल, दांत और नाखुनों को बेचने के लिए रख लिया। आरोपी उनके बेचने की फिराक में थे। इसी दौरान किसी ने उनके पास तेंदुए की खाल देखकर वन अधिकारियों को सूचना दे दी।
वन विभाग की टीम ने दबिश देकर किया गिरफ्तार
मनकुलम रेंज के वन अधिकारी वीबी उदयसूर्यन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पीके विनोद, वीपी कुरियाकोसे (74), सीएस बीनू (50), साली कुंजप्पन (54) और विंसेट (50) है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद टीम ने जंगल के आस-पास के क्षेत्र में तलाश शुरू की। इस दौरान सबसे पहले विनोद के घर छापा मारा। टीम ने वहां से तेंदुए की खाल, दांत, नाखून, मांस और जाल और मारने के लिए काम लिया हथियार बरामद कर लिया।
विनोद की निशानदेही पर दबोचे अन्य आरोपी
वन अधिकारी उदयसूर्यन ने बताया कि विनोद से पूछताछ करने पर चार अन्य आरोपियों का नाम सामने आ गया। इसके बाद टीमों ने अलग-अलग जगहों पर दबिश देकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने तस्करी के लिए तेंदुए का शिकार किया था।
आरोपी पहले भी कर चुके हैं जंगली जानवरों का शिकार
वन अधिकारी उदयसूर्यन ने बताया कि भले ही आरोपियों का पिछला कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वह पूर्व में भी कई जंगली जानवरों का शिकार कर चुके हैं। पूछताछ में आरोपियों ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी वीपी कुरियाकोसे ने तो सभी तरह के जानवरों का शिकार कर उनका मांस खाने की बात कही है। ऐसे में अब विभाग की टीम शिकार से जुड़े अन्य आरोपियों का पता लगा रही है।
आरोपियों के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज किया मामला
वन अधिकारी उदयसूर्यन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39, 44, 49, 50, 51 और 57 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
संरक्षित वन्य जीव की श्रेणी में आता है तेंदुआ
वन अधिकारी उदयसूर्यन ने बताया कि देश में तेंदुए को संरक्षित वन्य जीव की श्रेणी में रखा गया है। इसका शिकार करना और उसके अंगों की तस्करी करना दंडनीय अपराध है। तेंदुए का शिकार करने पर सात वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। ऐसे में अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों को सात साल तक सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा तेंदुए के अंगों की तस्करी के मामले में भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
मध्य प्रदेश में भी किया तेंदुए का शिकार
बता दें कि गत 16 जनवरी को मध्य प्रदेश के भुरूक-छिंदीटोला मार्ग पर स्थित जंगल में भी पांच लोगों ने गोली मारकर एक तेंदुए की हत्या कर दी थी। आरोपियों ने उसकी भी खाल, दांत और नाखूनों को निकालकर बेचने को प्रयास किया था। इसके बाद वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो अन्य आरोपी अभी फरार है। विभाग की टीम फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।