दिल्ली में गलत साइड गाड़ी चलाने पर हुई FIR, जानें पूरा मामला और नए नियम
क्या है खबर?
दिल्ली में पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे एक वाहन चालक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। ये पहली बार है, जब रॉन्ग साइड चलने पर किसी पर FIR हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा लगाई है। इसे ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आइए पूरा मामला समझते हैं।
FIR
3 जनवरी का है मामला
यह FIR 3 जनवरी को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले अमन कुमार के खिलाफ दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि अमन शाम करीब 4:45 बजे हनुमान मंदिर रेड लाइट के पास रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था। असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर सुनील कुमार की शिकायत के बाद ये FIR की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, अमन के पास न तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही गाड़ी का बीमा।
धाराएं
आरोपी के खिलाफ कौन-कौनसी धाराएं लगाई गईं?
आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 281 लगाई गई है। इसमें तेज और लापरवाह ड्राइविंग से जान को खतरा बताया गया है। इसके तहत 6 महीने तक की कैद या 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का बीमा नहीं था, इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं 3/181, 146 और 196 भी लगाई गई हैं। हालांकि, ये धाराएं जमानती हैं, इसलिए आरोपी को थाने से ही जमानत दे दी गई।
अन्य FIR
2 और चालकों पर भी हुई FIR
5 जनवरी को कापसहेड़ा में अंकित गौर के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। अंकित पर समालखा में अपनी मोटरसाइकिल गलत साइड चलाने का आरोप है। वहीं, तीसरी FIR वसंत कुंज साउथ पुलिस स्टेशन में उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले संजीव कुमार के खिलाफ दर्ज की गई। संजीव पर आरोप है कि वो मेहरौली-महिपालपुर रोड पर माता चौक की तरफ अपनी टाटा कार गलत साइड चला रहे थे।
पूर्व
पहले क्या होता था?
पहले गलत साइड ड्राइविंग करने पर चालान काटा जाता था। पहली बार नियम तोड़ने पर 5,000 रुपये और दूसरी बार करने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना होता था। इसके अलावा चालक का लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता था। नए नियमों में 6 महीने तक जेल या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा के प्रावधान हैं। हालांकि, अभी भी केवल गंभीर मामलों में ही FIR दर्ज हो सकती है।