त्रिपुरा हिंसा: दो महिला पत्रकारों के खिलाफ FIR, पुलिस पर धमकाने का आरोप
त्रिपुरा में पिछले महीने हुई हिंसा के दौरान एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर करने वाली दो महिला पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। महिला पत्रकारों ने पुलिस पर उन्हें डराने-धमकाने और होटल से बाहर न निकलने देने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने उन्हें धमकाने के आरोपों से इनकार किया है।
क्या है पूरा मामला?
VHP ने बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ के विरोध में 26 अक्टूबर को पानीसागर इलाके में एक रैली निकाली थी। इस दौरान कुछ तत्वों ने मुस्लिम व्यापारियों के घरों और दुकानों में आग लगा दी। आरोप है कि एक मस्जिद में भी तोड़फोड़ की गई जिसे पुलिस ने झूठा दावा बताया। हालांकि समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा नामक दो महिला पत्रकारों ने ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए पुलिस के दावे को ही गलत साबित कर दिया।
महिला पत्रकारों ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा?
एचएम न्यूज नेटवर्क के लिए काम करने वालीं समृद्धि और स्वर्णा ने तस्वीरें, वीडियो और स्थानीय लोगों के इंटरव्यू शेयर करते हुए कहा कि VHP के सदस्यों ने मस्जिद को नुकसान पहुंचाया था और इसके कुछ हिस्सों को आग भी लगाई थी। समृद्धि और स्वर्णा ने ये भी कहा कि स्थानीय लोगों ने 29 अक्टूबर को मामले में FIR भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है।
कल रात को ही पत्रकारों के होटल पहुंची पुलिस
समृद्धि और स्वर्णा ने कल ट्वीट करते हुए ये जानकारियां दीं और कल रात को ही पुलिस उनके होटल आ गई। समृद्धि ने बताया कि पुलिस रात लगभग 10:30 बजे उनके होटल आई और सुबह 5:30 बजे उन्हें FIR की कॉपी दी गई। पुलिस पर डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पूरे सहयोग के बावजूद उन्हें होटल से बाहर नहीं निकलने दिया गया और वहां 16-17 पुलिसकर्मी तैनात हैं।
पुलिस ने कहा- केवल नोटिस देने गए थे
इन आरोपों पर पुलिस ने कहना है कि वे केवल महिला पत्रकारों को नोटिस देने होटल गए थे और बाद में उनसे 21 नवंबर को पूछपाछ के लिए पेश होने को कहा। उन्होंने पत्रकारों से मात्र सामान्य जानकारी लेने का दावा भी किया है। वहीं पुलिस से जुड़े सूत्रों ने NDTV को बताया कि समृद्धि और स्वर्णा से फेक न्यूज फैलाने के आरोप में पूछताछ की जा सकती है।
समृद्धि और स्वर्णा पर लगाई गईं ये धाराएं
समृद्धि और स्वर्णा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPS) की धारा 153A (दो समुदायों के बीच धार्मिक आधार पर दुश्मनी पैदा करना) और धारा 120B (आपराधिक साजिश) के तहत FIR दर्ज की गई है। कंचन दास नामक एक शख्स द्वारा दर्ज कराई गई इस FIR में उन दोनों पर VHP पर मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का झूठा आरोप लगाने और उकसाने वाले बयान देकर हिंदू-मुस्लिमों के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है।