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    त्योहारी सीजन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, कंटेनमेंट जोन में नहीं होंगे कार्यक्रम

    त्योहारी सीजन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, कंटेनमेंट जोन में नहीं होंगे कार्यक्रम

    लेखन भारत शर्मा
    Oct 06, 2020
    08:34 pm

    क्या है खबर?

    कोरोना महामारी के बीच अक्टूबर से दिसंबर तक आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उपायों के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की हैं।

    मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के समय आयोजित किए जाने वाले मेले, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जुलूस आदि में भीड़ होती है।

    ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही संक्रमण के प्रसार का कारण बन सकती है। मंत्रालय ने गाइडलाइंस के पालन की अपील की है।

    कंटेनमेंट जोन

    कंटेनमेंट जोन में आयोजित नहीं किए जाएंगे कोई भी कार्यक्रम

    गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की धार्मिक पूजा, मेले, रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्य, जुलूस आदि के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    इसके अलावा, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है।

    यह पाबंदी इवेंट मैनेजर और कर्मचारियों पर भी लागू होगी। नियम नहीं मानने वालों पर कार्रवाई होगी।

    जानकारी

    कंटेनमेंट जोन के लोगों किसी भी कार्यक्रम में नहीं हो सकेंगे शामिल

    किसी भी कार्यक्रम में कंटेनमेंट जोन से बाहर के लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन से आने वाले आयोजक, कर्मचारी और लोग इनमें शामिल नहीं हो सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के लोग घरों में ही त्योहार मनाएंगे और वह बाहर नहीं निकल सकेंगे।

    सावधानियां

    कोरोना से बचाव के उपायों का करना होगा पालन

    त्योहारी सीजन में लोगों को घर से बाहर निकलते समय आवश्यक रूप से मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, हैंड सैनिटाइजर और हाथ धोने का सख्ती से पालन करना होगा।

    इसी तरह खुले में खांसने, छींकने, थूकने आदि पर पाबंदी रहेगी। आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग जरूरी होगा।

    इसी तरह लोगों को स्वयं अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी होगी और कोरोना के लक्षण दिखने पर तत्काल जांच कराकर उपचार लेना होगा।

    योजना

    कार्यक्रमों की आयोजन की पहले से बनानी होगी योजना

    त्योहारी सीजन में आयोजित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों की पहले से विस्तृत योजना बनानी होगी। आयोजन स्थलों पर सोशल डिस्टेसिंग के लिए पर्याप्त मार्किंग करनी होगी।

    आयोजकों को गाइडलाइंस के पालन पर नजर रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वॉलेंटियर्स तैनात करने होंगे और आवश्यकता के अनुसार CCTV भी लगाने होंगे।।

    इसी तरह कार्यक्रम के आयोजकों और संचालकों को अपने कर्मचारियों के लिए मास्क, फेस शील्ड, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्ज आदि की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी।

    तैयारी

    कोरोना संदिग्धों के लिए कार्यक्रम स्थलों पर बनानी होगी अलग जगह

    सभी कार्यक्रम स्थलों पर आने वाले लोगों में से कोरोना संदिग्धों के मिलने पर उन्हें अलग करने के लिए अलग से जगह निर्धारित करनी होगी। सोशल डिस्टेसिंग के लिए पर्याप्त टिकट काउंटरों की व्यवस्था करने के साथ डिजिटल पेमेंट की सुविधा मुहैया करानी होगी।

    इसी तरह कार्यक्रम स्थल पर बचाव के उपायों को लेकर जागरुकता फैलानी होगी। इसके लिए पोस्टर, बैनर, ब्रोशर और पम्फलेट छपवाने के अलावा मीडिया और सोशल मीडिया पर विज्ञापन भी प्रसारित कराए जा सकते हैं।

    जानकारी

    मूर्ति विसर्जन के लिए पूर्व निर्धारित होंगी जगहें

    नवरात्रि के दौरान मूर्ति विसर्जन की जगहें भी पूर्व निर्धारित रहेंगी। इसमें लोगों की मौजूदगी बेहद कम संख्या में रखी जाएगी। लंबी दूरी की रैली और जुलूस के लिए एंबुलेंस सेवाएं उपलब्ध रहेगी। निर्धारित संख्या से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम नहीं होंगे।

    प्रवेश

    आयोजन स्थलों पर बनाने होंगे कई प्रवेश और निकास द्वार

    सोशल डिस्टेसिंग के पालन के लिए सभी आयोजन स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था करनी होगी।

    इसके अलावा वहां पर पर्याप्त प्राकृतिक क्रॉस-वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना होगा। किसी भी कार्यक्रम में थर्मल स्कि्रनिंग के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा।

    इसके अलावा किसी भी कतार में कम से कम छह फीट की दूरी रखनी होगी। मंदिरों के बाहर वाहनों में जूते-चप्पल रखने की आदत को खत्म करना होगा।

    पाबंदी

    मूर्तियों और पवित्र पुस्तकों को छूने पर रहेगी पाबंदी

    धार्मिक स्थानों पर मूर्तियों, पवित्र पुस्तकों और अन्य उपकरणों को छूने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह कार्यक्रम स्थल के अंदर लोगों को निश्चित संख्या में ही प्रवेश दिया जाएगा।

    पंडालों, फूड कोर्ट, शो, दुकानों, स्टालों आदि पर सोशल डिस्टेसिंग के पालन के साथ ही बैठ सकेंगे।

    इसी तरह सुरक्षित पेयजल के लिए अपनी बोतल साथ रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वातानुकूलित जगहों पर तापमान की गाइडलाइन का ध्यान रखना होगा।

    आयोजन

    केवल रिकॉर्ड किए गए संगीत और गाना बजाने की होगी अनुमति

    सभी तरह के कार्यक्रमों में केवल रिकॉर्ड किए गए संगीत और गाने ही बजाने की अनुमति होगी। वहां पर किसी भी तरह की गायन पार्टी या ऑरकेस्ट्रा को नहीं बुलाया जा सकेगा।

    सामुदायिक रसोई और लंगरों में खाना और प्रसाद बनाने समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। खाना और प्रसाद बनाने वाले सभी कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्ज, फेस शील्ड सहित अन्य सभी सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा।

    खाना बनाए जाने वाली जगह पर सफाई का ध्यान रखना होगा।

    स्वच्छता

    कार्यक्रम स्थलों को समय-समय पर किया जाएगा सैनिटाइज

    सभी कार्यक्रम स्थलों पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे में वहां समय-समय पर सैनिटाइजेशन कार्य कराया जाएगा।

    इसी तरह लोगों के उपयोग में आने वाली सभी जगहों की दिन में कम से कम तीन से चार बार सफाई करनी होगी। कार्यक्रम के दौरान जमा होने वाले कचरे का तत्काल प्रभाव से निस्तारण करना होगा।

    इसके अलावा बिना मास्क पहले हुए लोगों को कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उसकी सूचना पुलिस को देनी होगी।

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