#NewsBytesExplainer: बुजुर्ग महिला को एयरपोर्ट पर नहीं मिली व्हीलचेयर, ऐसे मामलों में क्या कहते हैं नियम?
क्या है खबर?
दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर इंडिया ने 82 साल की बुजुर्ग महिला को व्हीलचेयर देने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला को काफी दूर पैदल चलना पड़ा और वह एयरलाइन के काउंटर के पास गिर गईं।
इस वजह से महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और वे ICU में भर्ती हैं। मामले को लेकर एयरलाइन की खूब आलोचना हो रही है।
आइए जानते हैं नियम क्या कहते हैं।
मामला
सबसे पहले जानिए क्या है मामला?
दरअसल, 82 साल की राज पास्रीचा ने दिल्ली से बेंगलुरु जाने के लिए 4 मार्च को एयर इंडिया की फ्लाइट AI2600 में टिकट बुक किया था। महिला के परिजनों ने पहले ही व्हीलचेयर की सुविधा बुक की थी और टिकट पर इसकी पुष्टि भी थी।
हालांकि, एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें व्हीलचेयर नहीं मिली और बुजुर्ग महिला को पैदल चलना पड़ा।
महिला की पोती पारुल कंवर ने सोशल मीडिया पर पूरी घटना की जानकारी साझा की है।
परिजन
महिला के परिजनों ने एयरलाइन पर लगाए ये आरोप
कंवर ने बताया कि उनकी दादी पैदल ही एयरपोर्ट में घुसने में कामयाब रहीं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें व्हीलचेयर नहीं दी गई।
उन्होंने कहा, "आखिरकार उनके पैर जवाब दे गए और वह गिर गईं। मेरे पति और मैंने एयर इंडिया के कर्मचारियों से संपर्क किया, जिनमें चेक-इन काउंटर पर मौजूद कर्मचारी भी शामिल थे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। इसके बजाय हमें मेडिकल रूम में चलने और खुद ही प्राथमिक उपचार लेने के लिए कहा गया।"
एयर इंडिया
व्हील चेयर को लेकर एयर इंडिया के नियम क्या कहते हैं?
जिन यात्रियों को व्हील चेयर की जरूरत लगती है, वे टिकट बुकिंग के समय ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
एयर इंडिया ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे बुकिंग या टिकट जारी करने के दौरान व्हीलचेयर की पहले से बुकिंग कर लें, ताकि अंतिम समय में होने वाली देरी और व्हीलचेयर की अनुपलब्धता से बचा जा सके।
एयर इंडिया ऐसे यात्रियों से नजदीकी एयर इंडिया कार्यालय में मेडिकल सूचना फॉर्म (MEDIF) जमा करने के लिए कहता है।
DGCA
क्या हैं DGCA के नियम?
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के अनुसार, वैध टिकट वाले विकलांग या कम गतिशीलता वाले यात्रियों को एयरलाइन को उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए।
DGCA के मुताबिक, एयरलाइन को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे यात्रियों की पूरी यात्रा निर्बाध तरह से पूरी हो।
नागरिक विमानन आवश्यकताएं (CAR) के पैराग्राफ 4.1.1 के अनुसार, एयरलाइन विकलांग या कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों और उनके सहायक उपकरणों को विमान में ले जाने से इनकार नहीं कर सकती।
अन्य मामले
पहले कब-कब सामने आए हैं ऐसे मामले?
2022 में इंडिगो ने एक विकलांग बच्चे को विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद DGCA ने नियम बदले थे।
फरवरी, 2024 में मुंबई एयरपोर्ट पर एक 80 वर्षीय यात्री की बेहोश होने और बाद में व्हीलचेयर न मिलने के कारण मौत हो गई थी। इस मामले में DGCA ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और सभी एयरलाइनों को व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
एयरलाइन
घटना पर एयरलाइन का क्या कहना है?
एयर इंडिया ने लिखा, 'हमें इस घटना का दुख है और हम महिला के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। हम मामले की पूरी जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द जानकारी साझा करेंगे।'
वहीं, बुजुर्ग महिला के स्वास्थ्य को लेकर उनकी पोती ने बताया कि वे ICU में हैं और दिमाग में खून बहने की आशंका के चलते उन्हें 2 दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।