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    वाड्रा को हिरासत में लेना चाहती है ED, कोर्ट से की जमानत खारिज करने की मांग

    वाड्रा को हिरासत में लेना चाहती है ED, कोर्ट से की जमानत खारिज करने की मांग

    लेखन मुकुल तोमर
    Sep 26, 2019
    03:13 pm

    क्या है खबर?

    मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेना चाहती है।

    निचली अदालत के वाड्रा को जमानत देने के आदेश के खिलाफ ED ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई हुई।

    सुनवाई के दौरान ED ने कोर्ट से वाड्रा की जमानत खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि मामले में लेन-देन का सीधा संबंध उनसे हैं और इसलिए पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की जरूरत है।

    मामला

    क्या है वाड्रा पर आरोप?

    रॉबर्ट वाड्रा पर कथित तौर पर लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर पर एक हवेली खरीदने में काले धन का उपयोग करने का आरोप है।

    इस हवेली की कीमत 19 लाख पाउंड (16.6 करोड़ रुपये) है।

    ED का आरोप है कि ये हवेली एक पेट्रोलियम सौदे से प्राप्त अवैध भुगतान का हिस्सा है।

    बता दें कि इसके अलावा वाड्रा पर हरियाणा और राजस्थान में गलत तरीके से जमीन खरीदने और कब्जा करने के आरोप भी हैं।

    जानकारी

    पटियाला हाउस कोर्ट ने दी वाड्रा को जमानत

    लंदन में हवेली खरीदने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट ने वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी थी। ED ने दिल्ली हाई कोर्ट में पटियाला कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।

    सुनवाई

    ED ने कहा, जांच में सहयोग नहीं कर रहे वाड्रा

    ED ने हाई कोर्ट से कहा कि जमानत मिलने के बाद वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

    एजेंसी ने कहा कि पटियाला कोर्ट ने जमानत देते वक्त इस बात पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था कि मामले में जो लेन-देन है, उससे वाड्रा का सीधा संबंध है।

    ED ने आरोप लगाया कि वाड्रा ने अपने दोस्त संजय भंडारी की मदद से काले धन से लंदन में हवेली खरीदी।

    विरोध

    वाड्रा के वकील ने खारिज किया जांच में सहयोग न करने का आरोप

    वाड्रा के वकील ने जांच में सहयोग न करने के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और जब भी ED ने उन्हें समन किया वह पूछताछ के लिए हाजिर हुए।

    उन्होंने कहा कि वाड्रा ने ED के सभी सवालों का जवाब दिया है और उन पर लगे आरोपों को "स्वीकार नहीं" करने का ये मतलब नहीं कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे।

    मामले में अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी।

    बयान

    सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं- रॉबर्ट वाड्रा

    इससे पहले मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान वाड्रा के वकील ने कहा था कि मामले में उनके द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ किए जाने को कई खतरा नहीं है क्योंकि ED ने सारे कागजात पहले ही जब्त कर लिए हैं।

    लिखित जवाब

    वाड्रा बोले, विदेश में कोई संपत्ति नहीं

    देश छोड़ने के भागने के सवाल पर वाड्रा ने अपने लिखित जवाब में कहा था, "मीडिया में ED के उनके खिलाफ जांच करने की खबर पढ़कर वाड्रा के विदेश से भारत आने से साफ होता है कि देश छोड़कर भागने का उनका कोई इरादा नहीं है और भारत में रहकर अपना नाम साफ करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं।"

    इसमें कहा गया था कि वाड्रा के पास विदेश में कोई संपत्ति नहीं है और कभी किसी सौदे में रिश्वत नहीं ली।

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