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विमान में उत्पात मचाने वालों पर लगेगा 2 साल का प्रतिबंध? सख्ती करने जा रही सरकार
विमान में उत्पाद मचाने वालों को लेकर DGCA नए नियम बनाने जा रहा है

विमान में उत्पात मचाने वालों पर लगेगा 2 साल का प्रतिबंध? सख्ती करने जा रही सरकार

लेखन आबिद खान
Feb 19, 2026
09:43 am

क्या है खबर?

विमान में उत्पात मचाने वालों को लेकर सरकार सख्ती बरतने जा रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों से निपटने के लिए सख्त नियमों का प्रस्ताव पेश किया है। इसमें एयरलाइंस को ऐसे यात्रियों पर 30 दिन तक के लिए उड़ान प्रतिबंध लगाने की अनुमति देना भी शामिल है। DGCA ने कहा कि विमान, व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उड़ानों में अनुशासन बनाए रखने के लिए 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई गई है।

नए नियम

3 महीने से 2 साल तक के प्रतिबंध का प्रावधान

DGCA ने अनुशासनहीनता करने वाले यात्रियों को 4 श्रेणियों में बांटा है। 1. मौखिक दुर्व्यवहार या नशे में उपद्रव करना- अधिकतम 3 महीने का प्रतिबंध। 2. शारीरिक हिंसा (धक्का देना, लात मारना, पीटना, पकड़ना, अनुचित तरीके से छूना)- अधिकतम 6 महीने का प्रतिबंध। 3. जानलेवा हरकतें- 2 साल या उससे अधिक का प्रतिबंध संभव। 4. कॉकपिट में घुसने की कोशिश जैसे गंभीर मामले- 2 साल या उससे अधिक का प्रतिबंध संभव

प्रतिबंध

गंभीर मामलों में एयरलाइन सीधे लगा सकेगी 30 दिन का प्रतिबंध

प्रस्ताव के अनुसार, हर एयरलाइन को बदसलूकी की घटनाओं से निपटने और उनकी रिपोर्टिंग के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनानी होगी। आमतौर पर एक स्वतंत्र समिति, जिसमें दूसरी एयरलाइन का प्रतिनिधि भी शामिल होगा, उड़ान प्रतिबंध पर फैसला करेगी, लेकिन कुछ गंभीर मामलों में एयरलाइन सीधे 30 दिन का प्रतिबंध लगा सकती है। DGCA ने नए नियमों पर 16 मार्च तक संबंधित पक्षों और लोगों से सुझाव मांगे हैं।

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सख्ती

विदेशी एयरलाइंस पर भी लागू होंगे नियम

मसौदे में यह भी कहा गया है कि भारत से आने-जाने वाली हवाई यात्रा के दौरान सभी यात्रियों पर ये नियम लागू होंगे। यानी यह नियम केवल भारतीय एयरलाइंस और हवाई अड्डों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशी एयरलाइंस द्वारा भारत से आने-जाने वाली उड़ानों पर भी लागू होंगे। मौजूदा नियमों के तहत, संबंधित एयरलाइन गैरजिम्मेदाराना व्यव्हार करने वाले यात्रियों को 45 दिन तक उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर सकती हैं।

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प्रस्ताव

DGCA ने एयरलाइंस को ये सुझाव भी दिए

DGCA ने एयरलाइनों को टर्मिनल पर अनुशासनहीन यात्रियों से संबंधित नियमों को प्रमुखता से प्रदर्शित करके जागरूकता पैदा करने के लिए कहा है। मसौदा नियमों में उन कृत्यों की सूची बनाने का भी प्रस्ताव है, जिनके आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। नशे में दुर्व्यवहार, धूम्रपान, चालक दल के निर्देशों का पालन करने से इनकार, इलेक्ट्रॉनिक धूम्रपान उपकरणों का उपयोग, नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन, विमान से छेड़छाड़ जैसे कृत्यों को विशेष रूप से शामिल करने का प्रस्ताव है।

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