दिल्ली में सोलर लगाना हुआ आसान, नए नियमों से 10 किलोवाट तक फीस-जांच का झंझट खत्म
दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC ने 16 जुलाई को नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों से रूफटॉप सोलर पैनल लगाना अब काफी आसान हो जाएगा। पहले जो प्रक्रिया लंबी और जटिल होती थी, उसे अब सिर्फ 2 चरणों में पूरा किया जा सकेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन, जरूरी दस्तावेजों की जांच और नेट मीटर लगाने का काम, सब कुछ एक साथ ही हो जाएगा। इन बदलावों का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना किसी मुश्किल के अपने घरों में साफ-सुथरी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें।
DERC ने 10 kW तक के सिस्टम के लिए मंजूरी प्रक्रिया सरल बनाई
अगर आपके घर में 10 kW या उससे कम क्षमता का सोलर सिस्टम है, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। इसके साथ ही, किसी भी तरह की तकनीकी जांच की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, भले ही आप सरकार से सब्सिडी ले रहे हों।
सुविधा के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। बिजली कंपनियों को 15 दिनों के अंदर जरूरी जांच पूरी करनी होगी, अगर वे ऐसा नहीं करतीं, तो आपकी मंजूरी अपने आप मिल जाएगी।
कंपनी के साथ होने वाला सारा कागजी काम भी अब ऑनलाइन ही निपटाया जाएगा।