बलात्कार के दोषी राम रहीम को 21 दिन की फरलो, 2 महीने बाद फिर बाहर आया
क्या है खबर?
बलात्कार और हत्या के मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को हरियाणा सरकार की मेहरबानी से 2 महीने बाद फिर जेल से बाहर आने का मौका मिला। गुरमीत को 21 दिन की फरलो मिली। वह मंगलवार सुबह 6 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला और 8 गाड़ियों के काफिले के साथ सिरसा डेरा के लिए रवाना हुआ। इससे पहले, गुरमीत को 26 मई को 30 दिन की पैरोल मिली थी।
राहत
पैरोल का कोटा खत्म, अब मिली फरलो
गुरमीत को इस साल जनवरी में 40 दिन और मई में 30 दिन की पैरोल मिली थी। वह 25 जून को जेल लौटा। अब उसका पैरोल का कोटा खत्म हो गया है।
हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट 2022 के तहत जनवरी-दिसंबर तक कैदी 10 हफ्ते की पैरोल 2 हफ्ते में ले सकता है।
गुरमीत इस साल 3 हफ्तों की फरलो का फायदा ले सकता है। फरलो को टुकड़ों में नहीं ले सकते और यह कभी भी ले सकते हैं।
सजा
2017 के बाद से 405 दिन रहा बाहर
जनवरी में गुरमीत ने अपनी मां की बीमारी बताकर 40 दिन की पैरोल ली थी।
इस दौरान वह बरनावा आश्रम उत्तर प्रदेश और फिर बागपत आश्रम में रहा। वर्ष 2017 में सजा के बाद उसे सबसे पहले अक्टूबर 2020 में एक दिन की पैरोल मिली थी।
इसके बाद, फरवरी 2022 में 21 दिन की फरलो मिली। पिछले 9 साल में यह 17वीं बार जेल से बाहर आया है। वह 430 दिन से अधिक बाहर रहा है।
सजा
किस मामले में सजा काट रहा राम रहीम
राम रहीम को सिरसा स्थित आश्रम में महिला शिष्याओं के साथ रेप के मामले में 20 साल की सजा मिली है। पंचकूला की विशेष CBI कोर्ट ने अगस्त, 2017 में उसे दोषी ठहराया था।
इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या में उसे उम्रकैद हुई है। पत्रकार को 2002 में गोली मारी गई थी।
मार्च में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पत्रकार हत्या मामले में गुरमीत को बरी कर दिया है।