दिल्ली में 1 नवंबर से नया नियम, PUC के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
दिल्ली में 1 नवंबर से प्रदूषण से निपटने के लिए 'शीतकालीन कार्य योजना' लागू हो जाएगी। इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि अब बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के किसी भी गाड़ी को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इस नियम का पालन करवाने के लिए दिल्ली के करीब 500 पेट्रोल पंपों पर स्वचालित लाइसेंस प्लेट पहचानने वाली तकनीक से गाड़ियों की जांच की जाएगी।
दिल्ली के BS6 नियमों की जद में बाहर से आने वाली गाड़ियां
इलेक्ट्रिक, CNG और आवश्यक सेवाओं में लगी गाड़ियों को इस पाबंदी से छूट मिलेगी। हालांकि, 31 जनवरी, 2027 तक दिल्ली में आने वाले उन सभी वाहनों को BS6 उत्सर्जन मानकों का पालन करना जरूरी होगा, जिनका पंजीयन दिल्ली के बाहर का है। इसके अलावा, सरकारी नगर निगम द्वारा अधिकृत पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का शुल्क दोगुना हो जाएगा, जबकि DMRC (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) द्वारा संचालित पार्किंग सुविधाओं को इससे छूट रहेगी। कार्यालय को लचीले काम के घंटे या घर से काम (रिमोट वर्क) अपनाने के लिए भी कहा गया है। साथ ही निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों को और सख्त किया जाएगा, जिनकी निगरानी AI कैमरों से की जाएगी। ये सभी उपाय शहर में सर्दियों के दौरान हवा को साफ रखने की कोशिशों का हिस्सा हैं।