CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह फंसीं, अब दिल्ली हाई कोर्ट तय करेगा अवमानना का भविष्य
दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील अमोल सिन्हा ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल हेड रत्ना सिंह के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दे दी है। रत्ना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे की आलोचना की थी।
यह कार्रवाई उन शिकायतों के बाद हो रही है, जिनमें कहा गया था कि रत्ना सिंह की टिप्पणियों ने एक मौजूदा जज को निशाना बनाकर अपनी सीमा लांघ दी थी।
दिल्ली हाई कोर्ट करेगा रत्ना सिंह के मामले का फैसला
सिंह ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी कथित हिरासत से जुड़े एक मामले में जज बाहरी दबाव में थे। इस आरोप को अदालतों में विश्वास कम करने वाला माना जा रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि हालांकि उन्होंने पुलिस और मजिस्ट्रेट सिस्टम की भी आलोचना की थी, लेकिन केवल ये आलोचनाएं आपराधिक अवमानना के लिए काफी नहीं हैं। अब, आगे क्या होगा, इसका फैसला दिल्ली हाई कोर्ट करेगा।