दिल्ली में वायु गुणवत्ता फिर 'गंभीर' श्रेणी में, शहर पर धुंध की चादर बरकरार
दिल्ली में वायु गुणवत्ता बुधवार सुबह एक बार फिर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई। शहर के ऊपर जहरीले धुएं की चादर छाई हुई है और इससे लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 7 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 421 था, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज कैबिनेट सचिव प्रदूषण को लेकर सभी हितधारकों के साथ अहम बैठक करेंगे।
दिल्ली में कहां कितना AQI?
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के आनंद विहार, द्वारका, शादीपुर, मंदिर मार्ग, ITO, आरके पुरम, पंजाबी बाग, नॉर्थ कैंपस, मथुरा रोड, रोहिणी, पटपड़गंज, ओखला, इंडिया गेट और मुंडका सहित कई हवाई निगरानी स्टेशनों पर सुबह 6 बजे AQI 400 से अधिक रहा। इनमें भी सबसे अधिक AQI आनंद विहार में 452, आरके पुरम में 433, पंजाबी बाग में 460 और ITO में 413 है। कल रात 10 बजे आनंद विहार में AQI 999 तक पहुंच गया था।
दिल्ली के आसपास के इलाकों का कैसा रहा हाल?
ग्रेटर नोएडा 474 AQI के साथ 'गंभीर' श्रेणी में है, जबकि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सुबह 6 बजे हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। 300 से 400 AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।
हॉटस्पॉट इलाकों में पानी का छिड़काव, निर्माण कार्य पर रोक
दिल्ली में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें रोहिणी, विवेक विहार, आरके पुरम, नरेला, पंजाबी बाग, ओखला, मुंडका, वजीरपुर, जहांगीरपुरी, द्वारका, अशोक विहार, बवाना और आनंद विहार शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने इन इलाकों में खासतौर पर पानी का छिड़काव करने का आदेश दिया है। दिल्ली नगर निगम ने निर्माण और विध्वंस पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए 1,100 से अधिक अधिकारियों सहित 517 निगरानी टीमें तैनात की हैं।
प्रदूषण रोकने के लिए और क्या कदम उठाए गए?
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का अंतिम और चौथा चरण भी लागू है। इसके तहत दिल्ली में गैर-जरूरी ट्रकों की आवाजाही पर प्रतिबंध, गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर रोक और सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी शहर में प्रतिबंध है। इसके अलावा कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध जैसी पुराने चरणों की पाबंदियां भी लागू रहेंगी।
दिवाली के बाद लागू होगा ऑड-ईवन
दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि दिवाली के अगले दिन यानी 13 नवंबर से 20 नवंबर तक शहर में ऑड-ईवन व्यवस्था लागू रहेगी। शहर में 13, 15, 17 और 19 नवंबर को केवल ऑड नंबर वाली गाड़ियों को चलने की अनुमति मिलेगी, जबकि 14, 16, 18 और 20 को ईवन नंबर वाली गाड़ियों को अनुमति दी जाएगी। ऑड-ईवन कार, तिपहिया और ट्रक जैसे कॉमर्शियल वाहनों पर लागू होगा, लेकिन दोपहिया वाहनों पर यह लागू नहीं होगा।
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने पराली को प्रदूषण का प्रमुख जिम्मेदार बताते हुए पंजाब सरकार को तत्काल पराली जलाए जाने पर रोक लगाने को कहा था। उसने केंद्र सरकार से किसानों को धान के अलावा अन्य फसलों पर लाने के लिए कदम उठाने को कहा था। इसके अलावा उसने दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन फॉर्मूले को महज दिखावा करार देते हुए इसे अवैज्ञानिक बताया था।