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दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में शरजील इमाम को अंतरिम जमानत मिली
शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली

दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में शरजील इमाम को अंतरिम जमानत मिली

लेखन गजेंद्र
Mar 09, 2026
05:21 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में 2020 में हुए दंगों की साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम को सोमवार को अंतरिम जमानत मिल गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक शर्तों के साथ जेल से बाहर रहेंगे। 31 मार्च को उन्हें पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।

जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को जमानत देने से किया था इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को उमर खालिद और इमाम समेत अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता लंबे समय से हिरासत में हैं, लेकिन सुनवाई में देरी को ट्रंप कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सभी आरोपियों की भूमिका पर गौर करना जरूरी है। हालांकि, कोर्ट ने मामले में अन्य आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद जमानत दे दी थी।

घटना

क्या है दिल्ली दंगा मामला?

वर्ष 2020 में 23 से 26 फरवरी के बीच उत्तर-पूर्व दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें करीब 53 लोग मारे गए और 700 घायल हुए थे। कई दुकानें और घर भी जला दिए गए और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। अब तक दर्ज 695 मामलों में 109 में फैसले सुनाए जा चुके हैं। खालिद और इमाम पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

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