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पुराने वाहनों पर रोक, PUC नहीं तो ईंधन नहीं; दिल्ली में आज से लागू हुए प्रतिबंध
दिल्ली में आज से प्रदूषण से जुड़े सख्त नियम लागू हो गए हैं (फाइल तस्वीर)

पुराने वाहनों पर रोक, PUC नहीं तो ईंधन नहीं; दिल्ली में आज से लागू हुए प्रतिबंध

लेखन आबिद खान
Nov 01, 2026
09:24 am

क्या है खबर?

दिल्ली में आज यानी 1 नवंबर से प्रदूषण को रोकने से जुड़े सख्त नियम लागू हो गए हैं। इनमें पुराने वाहनों, निर्माण कार्यों और दैनिक आवागमन पर प्रतिबंध शामिल हैं। सरकारी आदेश के अनुसार, आज से दिल्ली में गैर-बीएस6 वाहनों के प्रवेश और चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। ये नियम 31 जनवरी, 2027 तक लागू रहेंगे। सर्दियां शुरू होते ही प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर ये प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

वाहन

किन वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक?

1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 और उससे पुराने वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और कुछ खास वाहनों को राहत मिलेगी।

दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को भी इस नियम से राहत मिलेगी।

इस प्रतिबंध से नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे पड़ोसी क्षेत्रों से आने वाले लगभग 10 लाख पुराने पेट्रोल और डीजल वाहन प्रभावित होंगे।

निर्माण कार्य

निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक

सरकार ने बताया कि 1 नवंबर से धूल पैदा करने वाली सभी विध्वंस और बाहरी नागरिक निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर और सख्त प्रतिबंध लागू होगा।

कुछ निर्धारित शर्तों के तहत जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को छूट दी गई है। साथ ही धूल नियंत्रण मानकों के अनुरूप होने वाले इंटीरियर डिजाइनिंग, प्लंबिंग और विद्युत कार्यों पर भी ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

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वर्क फ्रॉम होम

50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम

दिल्ली में आज से अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना हो जाएगा। हालांकि, दिल्ली मेट्रो की पार्किंग को इससे छूट दी गई है।

इसके अलावा, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही आना होगा। बाकी के लिए वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू होगी। इसमें भी जरूरी और आपातकालीन सेवाओं को तय नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी।

दिल्ली नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे।

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अन्य प्रतिबंध

ये प्रतिबंध भी हुए लागू

दिल्ली में PUCC के बिना वाहनों को पेट्रोल, डीजल, CNG और LPG नहीं मिलेगी।

बीएस-6 मानकों को पूरा नहीं करने वाली दूसरे राज्यों की डीजल बसों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

ऐसे ट्रक जिन्हें दिल्ली नहीं आना है, उन्हें राजधानी से होकर गुजरने के बजाय ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा।

कचरा, सूखी पत्तियां, प्लास्टिक और अन्य बायोमास जलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ट्रैक्टर के परिचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

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