ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 3 FIR
क्या है खबर?
2 अक्टूबर को CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने कम से कम 3 FIR दर्ज की है। ये प्रदर्शन छात्र संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने आयोजित किया था। प्रदर्शनकारी मतदाता सूची के SIR में अनियमितता को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग रहे थे। हालांकि, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर नहीं पहुंचने दिया था और 1,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया था।
रिपोर्ट
किन धाराओं में हुई FIR?
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद मार्ग और कनॉट प्लेस स्थित 2 थानों में 3 FIR दर्ज की गई हैं।
अधिकारियों ने बताया कि FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा के आरोप दर्ज किए गए हैं।
एक अधिकारी ने कहा कि FIR BNS की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के चलते दर्ज की गई हैं।
नाम
FIR में किसी का नाम नहीं
एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, "हालांकि FIR में संदिग्धों/आरोपियों के कॉलम में किसी व्यक्ति या संगठन का नाम नहीं है, लेकिन प्रदर्शनों का प्रस्ताव रखने वाले और उनमें भाग लेने वाले आयोजकों और संगठनों का उल्लेख FIR की सामग्री में है।"
BNS की धारा 223 के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल, 2,500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।