दिल्ली पुलिस ने की शरजील इमाम की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से शरजील इमाम की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की है। पुलिस ने कहा है कि इमाम ने जज ने जो शर्तें तय की थीं, उनका पालन नहीं किया। इमाम को 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 2026 तक के लिए अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन पुलिस का दावा है कि इस छोटी रिहाई के दौरान उन्होंने जमानत की शर्तों को तोड़ा है।
शरजील पर मीडिया से संपर्क का आरोप
इमाम को जो जमानत मिली थी, उसमें कुछ कड़ी शर्तें थीं। इन शर्तों के मुताबिक, उन्हें सोशल मीडिया से दूर रहना था और प्रेस से भी कोई बात नहीं करनी थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने फिर भी मीडिया वालों से बातचीत की। इमाम को सबसे पहले जनवरी 2020 में आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप लगे थे कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की साजिश के वे मुख्य सूत्रधार थे। उनकी ताजा जमानत याचिका जुलाई में ही खारिज कर दी गई थी। अब उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही बड़ी बहसों में फंसा हुआ है, जिन पर अभी तक कोई साफ फैसला नहीं आया है।