दिल्ली पुलिस की स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारी: हॉस्टल, PG और एसिड बिक्री पर सख्त नियम लागू
जैसे-जैसे 15 अगस्त करीब आ रहा है, दिल्ली पुलिस ने शहर में कुछ अहम सुरक्षा कमियां पकड़ी हैं। इन कमियों में लड़कियों के हॉस्टल और PG में CCTV कैमरों का न होना, अवैध तरीके से एसिड की बिक्री और स्कूलों के बिल्कुल पास तंबाकू व गुटखा बेचने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन्हीं कमियों को दूर करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए BNSS की धारा 163 के तहत नए और सख्त आदेश जारी किए गए हैं।
कैमरे अनिवार्य, किरायेदारों की जांच और एसिड का रिकॉर्ड रखना होगा
लड़कियों के स्कूलों, कॉलेजों, महिलाओं के PG और हॉस्टल में CCTV कैमरे लगाना अब जरूरी कर दिया गया है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना होगा कि रिकॉर्ड की गई फुटेज को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जाए।
घर मालिकों को भी अपने किरायेदारों की पूरी जांच-पड़ताल करनी होगी। 15 अगस्त के जश्न के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
एसिड बेचने वालों को अब हर खरीदार का पूरा रिकॉर्ड कम से कम 2 साल तक रखना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर BNS के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस संवेदनशील इलाकों पर भी कड़ी नजर रखेगी, ताकि इन सभी नियमों का ठीक से पालन हो सके।