NSA विस्तार पर भ्रामक खबरों की दिल्ली पुलिस ने खोली पोल, कहा- ये सामान्य प्रक्रिया है
दिल्ली पुलिस ने साफ बताया है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत संबंधी शक्तियों को 18 अक्टूबर तक बढ़ाना सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है, न कि प्रदर्शनों पर सख्ती के लिए उठाया गया कोई कदम। पुलिस ने उन मीडिया रिपोर्टों को 'गलत और भ्रामक' बताया है, जिनमें इस विस्तार को प्रदर्शनों से जोड़कर दिखाया जा रहा था।
उपराज्यपाल ने NSA के विस्तार को मंजूरी दी
यह विस्तार हर 3 महीने पर होता है और उपराज्यपाल ने हमेशा की तरह इसे अपनी मंजूरी दे दी है। पुलिस ने जोर देकर कहा कि यह फैसला किसी खास विरोध-प्रदर्शन या घटना से जुड़ा हुआ नहीं है। मौजूदा प्रदर्शनों के चलते कोई खास गुजारिश भी नहीं की गई थी। NSA के तहत, अधिकारी सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा के लिए खतरा होने पर किसी को भी एक साल तक हिरासत में रख सकते हैं। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि यह आदेश मौजूदा विरोध-प्रदर्शनों की प्रतिक्रिया में नहीं है।