CJP ने कोर्ट से की अभिजीत दिपके की रिहाई की मांग, हिरासत को बताया अवैध
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कनॉट प्लेस में 'लहरा दो तिरंगा' रैली से पहले हिरासत में ले लिया था। शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दिपके को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान CJP की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह ने मैजिस्ट्रेट से उनकी रिहाई का आदेश देने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह हिरासत गलत है।
दिपके के खिलाफ BNSS के तहत निवारक मामले दर्ज
यह रैली आखिरी समय पर बाधित हो गई, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत इलाके में सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बावजूद लोग वहां जमा हुए, जिसके बाद दिपके के खिलाफ BNSS की धारा 126 और 170 के तहत एक नए मामले में निवारक कार्रवाई की गई। CJP के अजिंक्य शिंदे और अभिनेता प्रकाश राज समेत कई लोगों ने इस पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने सवाल उठाया कि राष्ट्रीय ध्वज लहराने पर किसी को गिरफ्तार क्यों किया जाए और राजनीतिक मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की।