Loading...
दिल्ली में दिवाली से पहले वायु प्रदूषण हुआ 'गंभीर', GRAP-3 की पाबंदियां लागू 
दिल्ली में दिवाली से पहले वायु प्रदूषण हुआ गंभीर

दिल्ली में दिवाली से पहले वायु प्रदूषण हुआ 'गंभीर', GRAP-3 की पाबंदियां लागू 

लेखन गजेंद्र
Nov 06, 2026
05:53 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने शुक्रवार को पूरे दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया है। आयोग ने शुक्रवार को एक्स पर इसकी जानकारी दी। यह उपाय दिल्ली में वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए लिया गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी तक पहुंच गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 389 रहा है।

प्रदूषण

GRAP-3 के तहत ये पाबंदियां होगी लागू

GRAP-3 में BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों को दिल्ली-NCR में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।

पूरे NCR में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध और खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक और गैर-इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध होगा।

ईंट-भट्ठे और स्टोन क्रशर बंद रहेंगे, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक और औद्योगिक स्तर के वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य पर भी रोक रहेगी।

नियमित स्कूल कक्षाओं पर भी रोक लग सकती है।

प्रदूषण

AQI 400 से ऊपर पहुंचा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, शुक्रवार को सुबह 8 बजे शहर औसत AQI 389 रिकॉर्ड किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।

IIT दिल्ली और रोहिणी में AQI 474-474 दर्ज किया गया, पंजाबी बाग में 465, आरके पुरम में 443, ITO में 422, फिरोज शाह रोड में 420 और इंडिया गेट में 403 दर्ज किया गया है।

पिछले 24 घंटे में नोएडा में AQI 303, ग्रेटर नोएडा में 316, गुरुग्राम में 368 दर्ज किया गया है।

ADVERTISEMENT

पाबंदी

पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां भी लागू रहेंगी

GRAP को 4 चरणों में लागू करते हैं। AQI 200 के ऊपर पहुंचने पर पहला चरण और AQI 355 से ऊपर है तो, दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होती हैं।

अभी दिल्ली में पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी, जिसमें केवल नैचुरल, बायो गैस या LPG वाले जनरेटर चलेंगे।

कुछ निर्माण कार्य और औद्योगिक उत्सर्जन पर रोक रहेगी। पार्किंग शुल्क बढ़ेगा, CNG, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाया जाएगा।

सड़कों पर पानी छिड़काव होगा।

ADVERTISEMENT

पाबंदी

कब-कब बढ़ती है GRAP की पाबंदी

दिल्ली में GRAP प्रदूषण के स्तर को देखते हुए लागू किया जाता है।

AQI 200 तक रहने पर यह प्रदूषण 'मध्यम' श्रेणी में आता है, जिसमें कोई पाबंदी लागू नहीं होती। AQI 201 को पार करके 300 तक पहुंचता है तो 'खराब' श्रेणी में GRAP-1 लागू होता है।

AQI 301-400 पर 'बहुत खराब' श्रेणी में GRAP-2, AQI 401-450 पर 'गंभीर' श्रेणी में GRAP-3 और AQI 450 से अधिक होने पर 'अति गंभीर' श्रेणी में GRAP-4 लागू होता है।

ADVERTISEMENT