NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली: उपराज्यपाल ने केंद्र को भेजी सफारिश, बिना सहमति बने यौन संबंधों को माना जाए रेप
    अगली खबर
    दिल्ली: उपराज्यपाल ने केंद्र को भेजी सफारिश, बिना सहमति बने यौन संबंधों को माना जाए रेप
    दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्र को भेजी बिना सहमति यौन संबंधों को रेप मानने की सफारिश

    दिल्ली: उपराज्यपाल ने केंद्र को भेजी सफारिश, बिना सहमति बने यौन संबंधों को माना जाए रेप

    लेखन भारत शर्मा
    Nov 06, 2022
    02:44 pm

    क्या है खबर?

    दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर 15 से 18 साल के बीच की पत्नी के साथ उसकी मर्जी के बिना यौन संबंध बनाने को भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत रेप माने जाने की सिफारिश की है।

    उपराज्यपाल ने कहा कि इस सिफारिश के लागू होने से सरकार को यौन अपराधों से बच्चों को बचाने में मदद मिलेगी और यौन अपराधों से बच्चों का सरंक्षण (POCSO) अधिनियम की विसंगति दूर हाेंगी।

    पृष्ठभूमि

    उपराज्यपाल ने क्यों भेजा है प्रस्ताव?

    दरअसल, पिछले दिनों को दिल्ली हाई कोर्ट में IPC की धारा 375 (रेप) के अपवाद 2 की वैधता को चुनौती दी गई थी।

    इसके अनुसार, धारा 375 का अपवाद 2 संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। इसके अलावा यह POCSO अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भी नहीं है, जिसमें बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है।

    इस पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अपनी राय मांगी थी।

    प्रस्ताव

    उपराज्यपाल ने क्या भेजा है प्रस्ताव?

    उपराज्यपाल की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में 15 से 18 साल के बीच की पत्नी के साथ बिना सहमति यौन संबंध को रेप माने जाने की सिफारिश की है।

    उन्होंने कहा कि यदि सिफारिश को लागू किया जाता है और IPC में संशोधन किया जाता है तो 15 से 18 वर्ष की पत्नी के साथ बिना सहमति यौन संबंध रेप की श्रेणी में आएगा और दंडनीय अपराध होगा।

    इसके अलावा POCSO अधिकनियम की विसंगतियां भी दूर हो जाएगी।

    सवाल

    IPC की धारा 375 का अपवाद 2 क्या है?

    IPC की धारा 375 के अपवाद 2 में प्रावधान है कि यदि 15 से 18 वर्ष के बीच की किशोरी की शादी होती है तो उसका पति उसके साथ बिना सहमति के भी यौन संबंध बना सकता है और IPC के तहत यह दंडनीय नहीं होगा।

    इस प्रावधान का जमकर फायदा उठाया जा रहा है कि इस उम्र की विवाहिता के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है।

    इसके कई मामले आने के बाद ही याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी।

    सिफारिश

    दिल्ली पुलिस और कानून विभाग भी कर चुका है सिफारिश

    पूर्व में गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली पुलिस और कानून विभाग को भी पेत्र भेजकर इस संबंध में राय मांगी गई थी।

    उस पर दोनों ने 15 से 18 साल के बीच की पत्नी के साथ उसकी मर्जी के बिना यौन संबंध बनाने को रेप माने जाने की सिफारिश की थी।

    पुलिस ने पत्र में कहा था कि अपवाद 2 के कारण बिना सहमति यौन संबंध और बिना इच्छा गर्भवती बनने के कई मामले सामने आ रहे हैं।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    दिल्ली
    दिल्ली हाई कोर्ट
    गृह मंत्रालय
    रेप

    ताज़ा खबरें

    परेश रावल ने छोड़ी 'हेरा फेरी', फैन बोला- सर मैं नस काट लूंगा; वापस लो फैसला परेश रावल
    पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह खालिद की हत्या, भारत में कई हमलों में रहा शामिल लश्कर-ए-तैयबा
    IPL 2025: शशांक सिंह ने RR के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े IPL 2025
    अमेरिका व्यापार समझौता नहीं करने वाले देशों पर कितना टैरिफ लगाएगा? डोनाल्ड ट्रंप ने दिए संकेत डोनाल्ड ट्रंप

    दिल्ली

    दिल्ली: राम-कृष्ण को न मानने की शपथ लेने वाले मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा आम आदमी पार्टी समाचार
    दिल्ली: VHP की रैली में योगेश्वर आचार्य का भड़काऊ बयान, कहा- हमलावरों का सिर काट दो हत्या
    बारिश के कारण उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 12 की मौत, कई राज्यों में अलर्ट मानसून
    धर्म परिवर्तन कार्यक्रम को लेकर घिरे पूर्व AAP मंत्री को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया दिल्ली पुलिस

    दिल्ली हाई कोर्ट

    केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट से कहा- बूस्टर खुराक लगाने पर नहीं लिया गया कोई फैसला केंद्र सरकार
    हेट स्पीच मामले में कार्रवाई के लिए तीन महीने में फैसला करे हाई कोर्ट- सुप्रीम कोर्ट दिल्ली
    अमेजन ने प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ दायर किया मुकदमा, जांच पर उठाए सवाल रिलायंस
    पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता अदालती आदेश- गुजरात हाई कोर्ट गुजरात

    गृह मंत्रालय

    केंद ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा पर खर्च किए 9,000 करोड़ जम्मू-कश्मीर
    भारत की नागरिकता न मिलने के बाद वापस लौटे 800 पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान समाचार
    पंजाब पुलिस ने की केजरीवाल की सुरक्षा बढ़ाने की मांग, दिल्ली पुलिस बोली- पर्याप्त है दिल्ली पुलिस
    CAPF और जांच एजेंसियों में 40 प्रतिशत पद खाली, कड़ा रुख अपना सकता है गृह मंत्रालय केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

    रेप

    कोलकाता: ऑफिस पार्टी में शराब पीने के बाद सहकर्मियों ने किया महिला के साथ गैंगरेप कोलकाता
    उत्तराखंड: महिला और उसकी 6 वर्षीय बच्ची के साथ चलती कार में गैंगरेप, नहर किनारे फेंका उत्तराखंड
    दिल्ली: सोनिया गांधी के 71 वर्षीय निजी सचिव के खिलाफ रेप का केस दर्ज सोनिया गांधी
    दोस्ती का मतलब लड़की के साथ यौन संबंध बनाने की सहमति नहीं- बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025