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    दिल्ली: उपराज्यपाल ने केंद्र को भेजी सफारिश, बिना सहमति बने यौन संबंधों को माना जाए रेप

    दिल्ली: उपराज्यपाल ने केंद्र को भेजी सफारिश, बिना सहमति बने यौन संबंधों को माना जाए रेप
    लेखन भारत शर्मा
    Nov 06, 2022, 02:44 pm 1 मिनट में पढ़ें
    दिल्ली: उपराज्यपाल ने केंद्र को भेजी सफारिश, बिना सहमति बने यौन संबंधों को माना जाए रेप
    दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्र को भेजी बिना सहमति यौन संबंधों को रेप मानने की सफारिश

    दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर 15 से 18 साल के बीच की पत्नी के साथ उसकी मर्जी के बिना यौन संबंध बनाने को भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत रेप माने जाने की सिफारिश की है। उपराज्यपाल ने कहा कि इस सिफारिश के लागू होने से सरकार को यौन अपराधों से बच्चों को बचाने में मदद मिलेगी और यौन अपराधों से बच्चों का सरंक्षण (POCSO) अधिनियम की विसंगति दूर हाेंगी।

    उपराज्यपाल ने क्यों भेजा है प्रस्ताव?

    दरअसल, पिछले दिनों को दिल्ली हाई कोर्ट में IPC की धारा 375 (रेप) के अपवाद 2 की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसके अनुसार, धारा 375 का अपवाद 2 संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। इसके अलावा यह POCSO अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भी नहीं है, जिसमें बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है। इस पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अपनी राय मांगी थी।

    उपराज्यपाल ने क्या भेजा है प्रस्ताव?

    उपराज्यपाल की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में 15 से 18 साल के बीच की पत्नी के साथ बिना सहमति यौन संबंध को रेप माने जाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि यदि सिफारिश को लागू किया जाता है और IPC में संशोधन किया जाता है तो 15 से 18 वर्ष की पत्नी के साथ बिना सहमति यौन संबंध रेप की श्रेणी में आएगा और दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा POCSO अधिकनियम की विसंगतियां भी दूर हो जाएगी।

    IPC की धारा 375 का अपवाद 2 क्या है?

    IPC की धारा 375 के अपवाद 2 में प्रावधान है कि यदि 15 से 18 वर्ष के बीच की किशोरी की शादी होती है तो उसका पति उसके साथ बिना सहमति के भी यौन संबंध बना सकता है और IPC के तहत यह दंडनीय नहीं होगा। इस प्रावधान का जमकर फायदा उठाया जा रहा है कि इस उम्र की विवाहिता के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है। इसके कई मामले आने के बाद ही याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी।

    दिल्ली पुलिस और कानून विभाग भी कर चुका है सिफारिश

    पूर्व में गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली पुलिस और कानून विभाग को भी पेत्र भेजकर इस संबंध में राय मांगी गई थी। उस पर दोनों ने 15 से 18 साल के बीच की पत्नी के साथ उसकी मर्जी के बिना यौन संबंध बनाने को रेप माने जाने की सिफारिश की थी। पुलिस ने पत्र में कहा था कि अपवाद 2 के कारण बिना सहमति यौन संबंध और बिना इच्छा गर्भवती बनने के कई मामले सामने आ रहे हैं।

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